फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   8608 beneficiaries benefited from the Disability Relief Allowance Scheme

Una News: 8608 लाभार्थी दिव्यांग राहत भत्ता योजना से लाभान्वित

Fri, 19 Dec 2025 07:24 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 19 Dec 2025 07:24 PM IST
विज्ञापन
8608 beneficiaries benefited from the Disability Relief Allowance Scheme
दिव्यांग राहत भत्ता योजना से मिल रहा आर्थिक संबल
विज्ञापन

अप्रैल से सितंबर तक 5.38 करोड़ की राशि हो चुकी व्यय
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। प्रदेश सरकार की दिव्यांग राहत भत्ता योजना दिव्यांगजनों के लिए आर्थिक संबल का सशक्त माध्यम बनी है। योजना के अंतर्गत 40 से 69 प्रतिशत विकलांगता वाले पुरुषों को 1150 रुपये तथा महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जा रही है। 70 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता वाले पुरुषों एवं महिलाओं को 1700 रुपये प्रतिमाह की सहायता राशि दी जा रही है। मानसिक रूप से अविकसित व्यक्ति भी इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। योजना का लाभ 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता वाले पात्र व्यक्तियों को दिया जा रहा है। ऊना जिले में 8608 लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। जिला कल्याण अधिकारी ऊना आवास पंडित ने बताया कि जिले में 40 से 69 प्रतिशत विकलांगता श्रेणी के 3450 तथा 70 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले 5100 दिव्यांग पुरुष एवं महिलाएं दिव्यांग राहत भत्ता योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो रहे हैं। अप्रैल से सितंबर 2025 की अवधि के दौरान जिले में इस योजना के अंतर्गत 5 करोड़ 38 लाख 61 हजार 850 रुपये की राशि व्यय की गई है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के तहत 40 से 69 प्रतिशत श्रेणी के एक लाभार्थी तथा 70 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले 57 दिव्यांगजनों को प्रति तिमाही कुल 2 लाख 78 हजार 850 रुपये की पेंशन प्रदान की जा रही है। स्पष्ट किया कि 40 प्रतिशत से कम विकलांगता वाले व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं, जबकि पात्र लाभार्थियों के लिए कोई आय या आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

बाक्स
योजना के लाभ के लिए ये हैं जरूरी दस्तावेज़

दिव्यांग राहत भत्ता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए हिमाचली प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आयु प्रमाण-पत्र, विकलांगता प्रमाण-पत्र, परिवार नकल, राशन कार्ड तथा बैंक खाते की प्रति आवश्यक है। योजना के लिए आवेदन पत्र जिला कल्याण अधिकारी अथवा तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक प्राप्त किए जा सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed