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किसान सम्मान निधि के लिए करें आवेदन : डीसी
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अमर उजाला ब्यूरो
ऊना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए अब केंद्र सरकार ने 2 हेक्टेयर भूमि की शर्त हटा दी है। उपायुक्त ऊना संदीप कुमार ने कहा कि पहले सिर्फ 2 हेक्टेयर से कम भूमि के मालिक किसान ही इस योजना के तहत आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब सभी पात्र किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 6 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी।
उन्होंने जल्द से जल्द इस योजना के लिए आवेदन करने की अपील की। इससे किसानों को योजना का लाभ मिल सके। जिलाधीश संदीप कुमार ने कहा कि सभी किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन कुछ शर्तें भी हैं। उन्होंने कहा कि किसान किसी संस्थागत भूमि का स्वामी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ऐसे किसान परिवार जिनके एक या एक से अधिक सदस्य पूर्व या वर्तमान में किसी संवैधानिक पद, मंत्री, राज्य मंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के सदस्य अथवा नगर निगम के मेयर या जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
इसके साथ-साथ केंद्र या राज्य सरकार के मंत्रालयों, कार्यालयों, विभागों व क्षेत्रीय इकाइयों के सभी सेवानिवृत अधिकारी व कर्मचारी, केंद्रीय या राज्य सरकारी क्षेत्र के उद्यम तथा संबंध कार्यालय, स्वतंत्र संस्थाएं तथा स्थानीय निकायों के स्थानीय कर्मचारी भी किसान सम्मान निधि योजना के दायरे में नहीं आएंगे। डीसी ने कहा कि सभी अधिवर्षिता, पेंशन भोगी जिनकी मासिक पेंशन 10 हजार या इससे ज्यादा है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सभी व्यक्ति जिन्होंने गत वर्ष आयकर अदा किया हो तथा डॉक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट तथा व्यावसायिक संस्थाओं से पंजीकृत वास्तुकार भी योजना के दायरे में नहीं आएंगे।
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इस तरह करें आवेदन
उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को उन्नत बीज, खाद, कीटनाशक और बुआई के लिए प्रति वर्ष 6000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा रही है। यह राशि तीन बराबर किस्तों में पात्र किसान के बैंक खाते में जमा की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए किसान को एक आवेदन प्रपत्र भरकर देना होगा। इस आवेदन प्रपत्र में किसान को मांगी गई पूर्ण जानकारी के साथ अपना पूरा पता, बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड एवं अपने आधार कार्ड की फोटोस्टेट प्रति लगानी होगी। इसे संबंधित पटवारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
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ऊना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए अब केंद्र सरकार ने 2 हेक्टेयर भूमि की शर्त हटा दी है। उपायुक्त ऊना संदीप कुमार ने कहा कि पहले सिर्फ 2 हेक्टेयर से कम भूमि के मालिक किसान ही इस योजना के तहत आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब सभी पात्र किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 6 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी।
उन्होंने जल्द से जल्द इस योजना के लिए आवेदन करने की अपील की। इससे किसानों को योजना का लाभ मिल सके। जिलाधीश संदीप कुमार ने कहा कि सभी किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन कुछ शर्तें भी हैं। उन्होंने कहा कि किसान किसी संस्थागत भूमि का स्वामी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ऐसे किसान परिवार जिनके एक या एक से अधिक सदस्य पूर्व या वर्तमान में किसी संवैधानिक पद, मंत्री, राज्य मंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के सदस्य अथवा नगर निगम के मेयर या जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
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इसके साथ-साथ केंद्र या राज्य सरकार के मंत्रालयों, कार्यालयों, विभागों व क्षेत्रीय इकाइयों के सभी सेवानिवृत अधिकारी व कर्मचारी, केंद्रीय या राज्य सरकारी क्षेत्र के उद्यम तथा संबंध कार्यालय, स्वतंत्र संस्थाएं तथा स्थानीय निकायों के स्थानीय कर्मचारी भी किसान सम्मान निधि योजना के दायरे में नहीं आएंगे। डीसी ने कहा कि सभी अधिवर्षिता, पेंशन भोगी जिनकी मासिक पेंशन 10 हजार या इससे ज्यादा है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सभी व्यक्ति जिन्होंने गत वर्ष आयकर अदा किया हो तथा डॉक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट तथा व्यावसायिक संस्थाओं से पंजीकृत वास्तुकार भी योजना के दायरे में नहीं आएंगे।
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इस तरह करें आवेदन
उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को उन्नत बीज, खाद, कीटनाशक और बुआई के लिए प्रति वर्ष 6000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा रही है। यह राशि तीन बराबर किस्तों में पात्र किसान के बैंक खाते में जमा की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए किसान को एक आवेदन प्रपत्र भरकर देना होगा। इस आवेदन प्रपत्र में किसान को मांगी गई पूर्ण जानकारी के साथ अपना पूरा पता, बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड एवं अपने आधार कार्ड की फोटोस्टेट प्रति लगानी होगी। इसे संबंधित पटवारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा।