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Solan News: 90 रुपये में मिलेगा भर पेट खाना, 50 रुपये लीटर मिलेगा स्थानीय दूध

Fri, 14 Feb 2025 07:55 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 14 Feb 2025 07:55 PM IST
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You will get a full meal for 90 rupees, local milk will be available for 50 rupees a liter
भाजन थाली। स्रोत: फाइल फोटो
उपायुक्त ने निर्धारित की जिले में खाद्य वस्तुओं की दरें
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बकरे का मीट 550, सुअर का 300 रुपये प्रतिकिलो बिकेगा

संवाद न्यूज एजेंसी

सोलन। जिले में स्थानीय दूध 50 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा। जबकि चावल, चपाती, दाल और सब्जी फुल डाइट 90 रुपये में मिलेगी। इसके अलावा सब्जी/चना एवं दही के साथ दो पूरी प्रति प्लेट 50 रुपये तय की गई है। इसके अलावा तंदूरी चपाती प्रति 10 रुपये, तवा चपाती प्रति 8 रुपये, भरा हुआ परांठा 30 रुपये, पूरी प्लेट चावल 50 रुपये, दाल फ्राई प्रति प्लेट 60 रुपये और रायता का मूल्य प्रति प्लेट 50 रुपये निर्धारित किया गया है। जिला दंडाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने जिले में विभिन्न खाद्य वस्तुओं के अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित करने के संबंध में अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि अधिकतम खुदरा मूल्य में खाद्य वस्तुओं के सभी कर एवं अन्य आकस्मिक प्रभार सम्मिलित होंगे। अधिसूचना के अनुसार बकरा एवं भेड़ा का मीट 550 रुपये प्रति किलो, सुअर का मीट 300 रुपये प्रति किलोग्राम, चिकन और बॉयलर ड्रेस्ड 240 रुपये प्रति किलोग्राम व बिना तली मछली 250 रुपये प्रति किलोग्राम रुपये प्रति किलो निर्धारित किया गया है। स्थानीय दूध 50 रुपये प्रति लीटर, सभी ब्रांड का पैकेट वाला दूध मुद्रित मूल्य के अनुसार उपलब्ध होगा। पनीर 300 रुपये प्रति किलोग्राम और दही का मूल्य 70 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य तय किया गया है। सभी ब्रांड के शीतल पेय मुद्रित दर के अनुसार विक्रय होंगे। ब्रेड, दूध जैसे पैकेट बंद पदार्थों पर मूल्य एवं पैकिंग की तिथि निर्धारित अधिसूचना के अनुसार होनी चाहिए। प्रत्येक दुकानदार बिक्री के लिए रखे गई खाद्य वस्तुओं की मूल्य सूची सहज दृश्य स्थल पर प्रदर्शित करना व इसके समस्त खरीद से संबंधित बिल दुकानदार द्वारा रखना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता की मांग पर उन्हें कैश मेमो या बिल देना होगा। यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से एक महीने की अवधि तक मान्य होगी।
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