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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   Three persons fined rupees 50 thousand each for trafficking cattles in a jeep by a court in Nalagarh

पशुओं को पिकअप में ले जाने पर तीन लोगों पर लगा जुर्माना

Mon, 13 Dec 2021 11:54 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 13 Dec 2021 11:54 PM IST
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नालागढ़ (सोलन)। गोवंश को दो पिकअप गाड़ियों में ले जाने के आरोप में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मोहित बंसल ने तीन आरोपियों को 50-50 रुपये का जुर्माना किया है।
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सहायक न्यायवादी गीतांजलि ने बताया कि 20 फरवरी 2012 को पंजाब के रूपनगर निवासी गगनदीप और वीरेंद्र शुक्ला ने पुलिस में शिकायत की थी कि बिलासपुर के झंडूता निवासी प्यार सिंह घुमारवीं निवासी, कश्मीर सिंह व शाहतलाई निवासी बलबीर सिंह दो पिकअप में पशुओं को ले जा रहे थे।
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नालागढ़ पुलिस ने तीनों के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। सोमवार को अतिरिक्त न्याययिक दंडाधिकारी ने सुनवाई कर 50-50 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई। संवाद
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