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Solan News: एग्जिट पोल के आयोजन व प्रकाशन पर 01 जून तक रहेगा प्रतिबंध
Thu, 18 Apr 2024 10:56 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
Updated Thu, 18 Apr 2024 10:56 PM IST
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उपायुक्त ने जारी किए निर्देश, उल्लंघन पर नियमों के तहत होगी कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने बताया कि लोकसभा आम निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग की ओर से एग्जिट पोल को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
निर्देशों के अनुसार 19 अप्रैल शुक्रवार को पूर्वाह्न 07:00 बजे और प्रथम जून शनिवार को अपराह्न 06:30 बजे की अवधि के दौरान लोकसभा के साधारण निर्वाचन और इसके साथ आयोजित करवाए जाने वाले विभिन्न विधानसभाओं के निर्वाचन तथा उप-निर्वाचनों के संदर्भ में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने और प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने कहा कि अधीन लोकसभा एवं विभिन्न विधानसभाओं के साधारण निर्वाचनों एवं उप-निर्वाचनों के संबंध में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध रहेगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने बताया कि लोकसभा आम निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग की ओर से एग्जिट पोल को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
निर्देशों के अनुसार 19 अप्रैल शुक्रवार को पूर्वाह्न 07:00 बजे और प्रथम जून शनिवार को अपराह्न 06:30 बजे की अवधि के दौरान लोकसभा के साधारण निर्वाचन और इसके साथ आयोजित करवाए जाने वाले विभिन्न विधानसभाओं के निर्वाचन तथा उप-निर्वाचनों के संदर्भ में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने और प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने कहा कि अधीन लोकसभा एवं विभिन्न विधानसभाओं के साधारण निर्वाचनों एवं उप-निर्वाचनों के संबंध में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध रहेगा।
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