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सुबाथू अर्बन सहकारी समिति ने बिना पहचान के बांटे लोन : संदीप
Mon, 12 Feb 2024 11:28 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
Updated Mon, 12 Feb 2024 11:28 PM IST
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सभा की नई कमेटी ने प्रेसवार्ता के दौरान लगाए आरोप
27 फरवरी तक लोन जमा न करवाया तो होगी कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
सुबाथू(सोलन)। सुबाथू अर्बन सहकारी समिति के प्रबंधन कमेटी पर लगे गैर कानूनी तरीके से बांटे गए लोन की वसूली को लेकर फिलहाल कोई राहत नजर नहीं आ रही है। जबकि शाखा में धनराशि जमा करवाने वाले उपभोक्ता नई कमेटी से जल्द उनकी राशि वापिस लेने की गुहार लगा रहे हैं।
सोमवार को सभा के नवनियुक्त अध्यक्ष संदीप गुप्ता व उनके साथी निर्देशकों ने सुबाथू में आयोजित पत्रकारा वार्ता के दौरान बताया की शाखा में धनराशि जमा करवाने वाले उपभोक्ताओं की राशि पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने पुरानी कमेटी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुरानी कमेटी ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए 5,00000 का लोन बिना उपभोक्ता की पहचान किए बांटा है। सभी डिफाल्टर को लोन जमा करवाने के लिए 27 फरवरी का अंतिम समय दिया गया है। जिसके बाद कानूनी कार्रवाई शुरू होगी। इस बारे एआरसी गिरीश नड्डा ने कहा की सभी लोन डिफाल्टर को 27 तारीख तक लोन राशि जमा करवाने के नोटिस भेजे जा चुके हैं। उन्होंने कहा की इसके बाद डिफाल्टर की चल-अचल संपत्ति के साथ-साथ गिरफ्तारी का प्रावधान भी है।
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27 फरवरी तक लोन जमा न करवाया तो होगी कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
सुबाथू(सोलन)। सुबाथू अर्बन सहकारी समिति के प्रबंधन कमेटी पर लगे गैर कानूनी तरीके से बांटे गए लोन की वसूली को लेकर फिलहाल कोई राहत नजर नहीं आ रही है। जबकि शाखा में धनराशि जमा करवाने वाले उपभोक्ता नई कमेटी से जल्द उनकी राशि वापिस लेने की गुहार लगा रहे हैं।
सोमवार को सभा के नवनियुक्त अध्यक्ष संदीप गुप्ता व उनके साथी निर्देशकों ने सुबाथू में आयोजित पत्रकारा वार्ता के दौरान बताया की शाखा में धनराशि जमा करवाने वाले उपभोक्ताओं की राशि पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने पुरानी कमेटी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुरानी कमेटी ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए 5,00000 का लोन बिना उपभोक्ता की पहचान किए बांटा है। सभी डिफाल्टर को लोन जमा करवाने के लिए 27 फरवरी का अंतिम समय दिया गया है। जिसके बाद कानूनी कार्रवाई शुरू होगी। इस बारे एआरसी गिरीश नड्डा ने कहा की सभी लोन डिफाल्टर को 27 तारीख तक लोन राशि जमा करवाने के नोटिस भेजे जा चुके हैं। उन्होंने कहा की इसके बाद डिफाल्टर की चल-अचल संपत्ति के साथ-साथ गिरफ्तारी का प्रावधान भी है।
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