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Solan News: इलाज के बहाने दुष्कर्म के दोषी ढोंगी बाबा को उम्रकैद, साथ में 50 हजार रुपये जुर्माना
Sun, 19 Apr 2026 10:58 AM IST
Ankesh Dogra
संवाद न्यूज एजेंसी, नालागढ़ (सोलन)।
संवाद न्यूज एजेंसी, नालागढ़ (सोलन)।
Published by: Ankesh Dogra
Updated Sun, 19 Apr 2026 10:58 AM IST
सार
महिला से इलाज के बहाने दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने वाले ढोंगी बाबा को उम्रकैद की सजा अदालत ने सुनाई है। दोषी जगदीश निवासी गांव बारियां डाकघर गोयला पन्नर तहसील नालागढ़ का रहने वाला है। पढ़ें पूरी खबर...
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अदालत का फैसला।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नालागढ़ पंकज गुप्ता की अदालत ने महिला से इलाज के बहाने दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने वाले ढोंगी बाबा को उम्रकैद की सजा व 50 हजार रुपये जुर्माना किया है।
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दोषी जगदीश निवासी गांव बारियां डाकघर गोयला पन्नर तहसील नालागढ़ का रहने वाला है। मामले की पैरवी उप-जिला न्यायवादी संदीप शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि 21 मार्च 2022 को पीड़ित महिला ने महिला थाना बद्दी में दोषी जगदीश उर्फ बाबा पर झाड़-फूंक व जड़ी-बूटी द्वारा इलाज करने की आड़ में दुष्कर्म करने और मना करने पर पीड़िता के परिवार को तंत्र-मंत्र द्वारा जान से मारने की धमकी देने की शिकायत दी। इसमें बताया गया कि दिसंबर 2021 में दोषी ने दुष्कर्म किया।
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इस पर महिला थाना बद्दी में धारा 376, 506 आईपीसी पंजीकृत किया गया और आरोपी जगदीश को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद यह अभियोग अदालत में चला, जिसमें अदालत ने गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर जगदीश उर्फ बाबा को आईपीसी की धारा 376 के तहत उम्र कैद व 50 व आईपीसी की धारा 506 के तहत 2 साल की सजा व 2000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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