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जिले में सुबह सात से शाम छह बजे तक ही खुलेंगी अब दुकानें
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सोलन। कोविड से निपटने के लिए जिला प्रशासन सख्त हो गया है। सोमवार को उपायुक्त सोलन कृतिका कुलहरी ने शाम छह बजे से सुबह सात बजे तक दुकानें बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।
इसमें ढाबों को रात 10 बजे तक खुला रखा जा सकेगा जबकि मेडिसन की दुकानें 24 घंटे खुली रह सकती हैं। इसके अलावा वीकेंड पर सभी बाजार बंद रखने के भी आदेश जारी किए गए हैं।
जिला के सभी शैक्षणिक संस्थानों, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग, बहुतकनीकी संस्थानों, आईटीआई, कोचिंग संस्थानों, आवासीय विद्यालयों को 26 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं।
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कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ नर्सिंग और मेडिकल कॉलेज खुले रहेंगे। सभी सरकारी कार्यालयों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, स्थानीय निकायों और स्वायत्त संस्थाओं में फाइव-डे वीक की व्यवस्था भी लागू की गई है।
इसके अतिरिक्त कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मचारी ही क्रमवार आएंगे जबकि आवश्यक सेवाओं से संबंधित विभागों पर ये बंदिशें लागू नहीं होंगी। आदेशों के अनुसार लंगर, धाम, सामूहिक किचन पर पूर्णतया रोक रहेगी।
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इसमें ढाबों को रात 10 बजे तक खुला रखा जा सकेगा जबकि मेडिसन की दुकानें 24 घंटे खुली रह सकती हैं। इसके अलावा वीकेंड पर सभी बाजार बंद रखने के भी आदेश जारी किए गए हैं।
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जिला के सभी शैक्षणिक संस्थानों, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग, बहुतकनीकी संस्थानों, आईटीआई, कोचिंग संस्थानों, आवासीय विद्यालयों को 26 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं।
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कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ नर्सिंग और मेडिकल कॉलेज खुले रहेंगे। सभी सरकारी कार्यालयों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, स्थानीय निकायों और स्वायत्त संस्थाओं में फाइव-डे वीक की व्यवस्था भी लागू की गई है।
इसके अतिरिक्त कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मचारी ही क्रमवार आएंगे जबकि आवश्यक सेवाओं से संबंधित विभागों पर ये बंदिशें लागू नहीं होंगी। आदेशों के अनुसार लंगर, धाम, सामूहिक किचन पर पूर्णतया रोक रहेगी।