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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   Section 163 imposed in Ali Khad on Bilaspur-Solan border

Solan News: बिलासपुर-सोलन सीमा पर अली खड्ड में धारा 163 लागू

Sat, 15 Mar 2025 11:24 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 15 Mar 2025 11:24 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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अर्की (सोलन)। बिलासपुर-सोलन सीमा पर अली खड्ड मेंं लोगों की ओर से आयोजित होने वाले कार्यक्रम से पहले धारा 163 लागू कर दी है। उपायुक्त के आदेशों के अनुसार सामूहिक रूप से लोग एकत्र नहीं हो सकते। शांति बनाए रखने के लिए उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने संज्ञान लिया गया है। अली खड्ड बचाओ संघर्ष संगठन की ओर से 16 मार्च को कार्यक्रम आयोजित किया जाना था। इसमें देव जात्रा और अनुष्ठान शामिल था। एक वर्ष पहले यानी वर्ष 2024 में यहां पर पानी मामले को लेकर विवाद पैदा हो गया था और माहौल भी गर्माया था। इस बार ऐसा न हो और कानून व्यवस्था बनाए रखने पर आदेशों को जारी किया है। उपायुक्त ने आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिला सोलन के अधिकार क्षेत्र के भीतर अली खड्ड-नवगांव खड्ड के किनारे सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना इकट्ठा नहीं होगा। इसी के साथ वहां पर अनधिकृत जुलूस, नारेबाजी या सार्वजनिक प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। अली खड्ड में गतिविधियों को देखने के लिए नायब तहसीलदार, दाड़लाघाट को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
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