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Solan News: प्ले स्कूलों को मार्च तक लेनी होगी मान्यता, विभाग ने कसी कमर
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निजी स्कूलों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, आवेदन के बाद शिक्षा विभाग करेगा निजी स्कूलों का निरीक्षण
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। जिले में खुले नए निजी प्ले स्कूल प्रबंधकों को शिक्षा विभाग की ओर से मान्यता लेने के लिए निर्देश जारी कर दिए है। शिक्षा विभाग ने जिले के सभी नए निजी स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं कि वे मार्च माह तक मान्यता लिए आवेदन सुनिश्चित करें। इसमें नए स्कूलों को मान्यता लेने व और पुराने स्कूलों को मान्यता रिन्यू करवानी होगी। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद विभाग की विशेष टीमें स्कूलों का मौके का निरीक्षण करेंगी। वर्तमान में सोलन जिले में 247 पंजीकृत स्कूल चल रहे हैं। विभाग के नियमों के अनुसार, स्कूलों का पंजीकरण पांच वर्ष के लिए किया जाता है, लेकिन इसकी मान्यता हर साल रिन्यू करवानी अनिवार्य है। जिले के नालागढ़, रामशहर, धर्मपुर और कंडाघाट क्षेत्रों में सबसे अधिक निजी स्कूल संचालित हो रहे हैं। विभाग की टीम निरीक्षण के दौरान स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की बारीकी से जांच करेगी। इसमें बच्चों के लिए खेल का मैदान और पर्याप्त कक्षा कक्ष, स्वच्छ पेयजल और शौचालय की व्यवस्था, स्कूल परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, शिक्षा की गुणवत्ता और स्टाफ के विवरण शामिल है।
ऑनलाइन पोर्टल पर करना होगा आवेदन
सभी स्कूल प्रबंधकों को विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही पंजीकरण और रिन्यूअल के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद टीम की रिपोर्ट के आधार पर ही आला अधिकारी पंजीकरण की अनुमति देंगे।
कोट
जिले के सभी नए और पुराने निजी प्ले स्कूलों को मान्यता रिन्यू करवाने के निर्देश दे दिए गए हैं। मार्च तक आवेदन न करने वाले और बिना मान्यता के चलने वाले स्कूलों के खिलाफ विभाग सख्त कार्रवाई अमल में लाएगा।
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- मोहिंद्र चंद पीरटा, उपनिदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, सोलन
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संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। जिले में खुले नए निजी प्ले स्कूल प्रबंधकों को शिक्षा विभाग की ओर से मान्यता लेने के लिए निर्देश जारी कर दिए है। शिक्षा विभाग ने जिले के सभी नए निजी स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं कि वे मार्च माह तक मान्यता लिए आवेदन सुनिश्चित करें। इसमें नए स्कूलों को मान्यता लेने व और पुराने स्कूलों को मान्यता रिन्यू करवानी होगी। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद विभाग की विशेष टीमें स्कूलों का मौके का निरीक्षण करेंगी। वर्तमान में सोलन जिले में 247 पंजीकृत स्कूल चल रहे हैं। विभाग के नियमों के अनुसार, स्कूलों का पंजीकरण पांच वर्ष के लिए किया जाता है, लेकिन इसकी मान्यता हर साल रिन्यू करवानी अनिवार्य है। जिले के नालागढ़, रामशहर, धर्मपुर और कंडाघाट क्षेत्रों में सबसे अधिक निजी स्कूल संचालित हो रहे हैं। विभाग की टीम निरीक्षण के दौरान स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की बारीकी से जांच करेगी। इसमें बच्चों के लिए खेल का मैदान और पर्याप्त कक्षा कक्ष, स्वच्छ पेयजल और शौचालय की व्यवस्था, स्कूल परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, शिक्षा की गुणवत्ता और स्टाफ के विवरण शामिल है।
ऑनलाइन पोर्टल पर करना होगा आवेदन
सभी स्कूल प्रबंधकों को विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही पंजीकरण और रिन्यूअल के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद टीम की रिपोर्ट के आधार पर ही आला अधिकारी पंजीकरण की अनुमति देंगे।
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कोट
जिले के सभी नए और पुराने निजी प्ले स्कूलों को मान्यता रिन्यू करवाने के निर्देश दे दिए गए हैं। मार्च तक आवेदन न करने वाले और बिना मान्यता के चलने वाले स्कूलों के खिलाफ विभाग सख्त कार्रवाई अमल में लाएगा।
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- मोहिंद्र चंद पीरटा, उपनिदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, सोलन