{"_id":"b4a4b92d0ecd9751aaccfe886ed41139","slug":"negligence-hindi-news-3","type":"story","status":"publish","title_hn":"चुनाव हो गए, दीवारों पर अभी प्रजार जारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
चुनाव हो गए, दीवारों पर अभी प्रजार जारी
ब्यूरो/अमर उजाला, सोलन
Updated Fri, 12 Feb 2016 07:38 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
शहरी निकाय एवं पंचायत चुनाव में जीत या हार का मुंह देख चुके उम्मीदवारों के पोस्टर अब भी जगह-जगह लहरा रहे हैं। प्रशासन की हिदायतों के बावजूद प्रत्याशी चुनाव सामग्री को हटाने में नाकाम हैं।
लिहाजा अब उपमंडल अधिकारी सोलन ने आदेश जारी करते हुए दो दिन के भीतर चुनाव में प्रयोग में लगाई सामग्री हटाने को कहा है अन्यथा इस सामग्री को हटाने का खर्चा प्रत्याशियों के वसूला जाएगा।
उपमंडल अधिकारी सोलन एवं निर्वाचन अधिकारी सोलन विधानसभा क्षेत्र ने नगर परिषद् सोलन के लिए हाल ही में आयोजित चुनाव में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों को निर्देश दिए हैं कि वे दो दिन के भीतर चुनाव के दौरान प्रयोग में लाई गई प्रचार सामग्री को हटाएं।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि यह निर्देश न मानने वालों के खिलाफ निर्वाचन कानून के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जारी निर्देशों के तहत इन चुनावों में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों को कहा है कि वे पोस्टर, बैनर एवं अन्य प्रचार सामग्री को दो दिन के भीतर हटाएं। निर्धारित समयावधि के बाद कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद सोलन को यह कार्य करने के निर्देश दिए जाएंगे। कार्रवाई का पूरा खर्चा उम्मीदवारों को वहन करना होगा।
व्यय, निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में उम्मीदवार द्वारा जमा राशि से वहन किया जाएगा। उपमंडल अधिकारी ने कहा कि इस संबंध में 21 जनवरी को सभी उम्मीदवारों को निर्देश दिए गए थे लेकिन अभी तक इनकी अनुपालना नहीं हुई है।
विज्ञापन
लिहाजा अब उपमंडल अधिकारी सोलन ने आदेश जारी करते हुए दो दिन के भीतर चुनाव में प्रयोग में लगाई सामग्री हटाने को कहा है अन्यथा इस सामग्री को हटाने का खर्चा प्रत्याशियों के वसूला जाएगा।
विज्ञापन
उपमंडल अधिकारी सोलन एवं निर्वाचन अधिकारी सोलन विधानसभा क्षेत्र ने नगर परिषद् सोलन के लिए हाल ही में आयोजित चुनाव में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों को निर्देश दिए हैं कि वे दो दिन के भीतर चुनाव के दौरान प्रयोग में लाई गई प्रचार सामग्री को हटाएं।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि यह निर्देश न मानने वालों के खिलाफ निर्वाचन कानून के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जारी निर्देशों के तहत इन चुनावों में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों को कहा है कि वे पोस्टर, बैनर एवं अन्य प्रचार सामग्री को दो दिन के भीतर हटाएं। निर्धारित समयावधि के बाद कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद सोलन को यह कार्य करने के निर्देश दिए जाएंगे। कार्रवाई का पूरा खर्चा उम्मीदवारों को वहन करना होगा।
व्यय, निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में उम्मीदवार द्वारा जमा राशि से वहन किया जाएगा। उपमंडल अधिकारी ने कहा कि इस संबंध में 21 जनवरी को सभी उम्मीदवारों को निर्देश दिए गए थे लेकिन अभी तक इनकी अनुपालना नहीं हुई है।