{"_id":"69a5e4c01e31575bb4055e6f","slug":"national-lok-adalats-will-be-held-in-solan-kandaghat-arki-kasauli-and-nalagarh-courts-of-the-district-solan-news-c-176-1-ssml1041-164337-2026-03-03","type":"story","status":"publish","title_hn":"Solan News: जिले के सोलन, कंडाघाट, अर्की, कसौली और \n\nनालागढ़ न्यायालय में लगेंगी राष्ट्रीय लोक अदालत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Solan News: जिले के सोलन, कंडाघाट, अर्की, कसौली और नालागढ़ न्यायालय में लगेंगी राष्ट्रीय लोक अदालत
विज्ञापन
14 मार्च को होगा आयोजन, इससे पहले करना होगा आवेदन
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। जिला एवं सत्र न्यायालय सोलन के साथ कंडाघाट, अर्की, कसौली, नालागढ़ में 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन की सचिव आकांक्षा डोगरा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न मामलों का निपटारा समझौता के आधार पर किया जाएगा। इस दौरान आपराधिक कंपाउंडेबल अपराध, चेक बाउंस मामले, वाहन चालान के मामले, धन वसूली के मामले इत्यादि का सुनवाई कर निपटारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सड़क दुर्घटना क्लेम के मामले, श्रम विवाद के मामले, बिजली और पानी के बिल, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण के मामले, वेतन और भत्तों तथा सेवानिवृत्ति से संबंधित मामलों की सुनवाई कर निपटारा होगा। प्राधिकरण की सचिव ने कहा कि जो मामले अब तक न्यायालय में दायर नहीं हुए हैं का भी लोक अदालत में निपटारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में समय एवं धन की बचत होती है। न्यायालय शुल्क नहीं लगता और पुराने मुकदमे का न्यायालय शुल्क वापस हो जाता है। इसमें किसी पक्ष को सजा भी नहीं होती। उन्होंने कहा कि वाहन चालान के मामलों में वर्चुअल कोर्ट की साइट पर जाकर भी भुगतान किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोई भी इच्छुक व्यक्ति यदि अपने मामलों का निपटारा करवाना चाहता है तो 14 मार्च से पूर्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय सोलन व जिला के सभी न्यायालयों में सादे कागज पर आवेदन कर सकता है। जिस न्यायालय में मामला विचाराधीन है में भी इस संबंध में आवेदन किया जा सकता है।
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। जिला एवं सत्र न्यायालय सोलन के साथ कंडाघाट, अर्की, कसौली, नालागढ़ में 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन की सचिव आकांक्षा डोगरा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न मामलों का निपटारा समझौता के आधार पर किया जाएगा। इस दौरान आपराधिक कंपाउंडेबल अपराध, चेक बाउंस मामले, वाहन चालान के मामले, धन वसूली के मामले इत्यादि का सुनवाई कर निपटारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सड़क दुर्घटना क्लेम के मामले, श्रम विवाद के मामले, बिजली और पानी के बिल, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण के मामले, वेतन और भत्तों तथा सेवानिवृत्ति से संबंधित मामलों की सुनवाई कर निपटारा होगा। प्राधिकरण की सचिव ने कहा कि जो मामले अब तक न्यायालय में दायर नहीं हुए हैं का भी लोक अदालत में निपटारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में समय एवं धन की बचत होती है। न्यायालय शुल्क नहीं लगता और पुराने मुकदमे का न्यायालय शुल्क वापस हो जाता है। इसमें किसी पक्ष को सजा भी नहीं होती। उन्होंने कहा कि वाहन चालान के मामलों में वर्चुअल कोर्ट की साइट पर जाकर भी भुगतान किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोई भी इच्छुक व्यक्ति यदि अपने मामलों का निपटारा करवाना चाहता है तो 14 मार्च से पूर्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय सोलन व जिला के सभी न्यायालयों में सादे कागज पर आवेदन कर सकता है। जिस न्यायालय में मामला विचाराधीन है में भी इस संबंध में आवेदन किया जा सकता है।