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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   MNREGA works banned in containment zones

कंटेनमेंट जोन में मनरेगा कार्य करने पर लगाया प्रतिबंध

Thu, 27 May 2021 07:52 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 27 May 2021 07:52 PM IST
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नालागढ़ (सोलन)। कोरोना कर्फ्यू के दौरान मनरेगा से कार्यों के सुचारु संचालन के लिए खंड विकास अधिकारी नालागढ़ ने सभी ग्राम पंचायत के प्रधानों, सचिवों, तकनीकी सहायकों और ग्रामीण रोजगार सेवकों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत में यदि कोई कोविड-19 मामला पाया जाता है तो जारी कार्य बिना नोटिस निलंबित माना जाएगा।
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कंटेनमेंट जोन और हॉट स्पाट चिह्नित स्थानों पर कोई भी मनरेगा कार्य शुरू नहीं किया जाएगा। मनरेगा कार्य से संबंधित मांग एकत्रीकरण के लिए वार्ड सदस्य जिम्मेदार होगा। बिना बाहरी यात्रा हिस्ट्री वाले मजदूरों को ही मनरेगा कार्य पर रखा जाएगा।
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बीडीओ विश्व मोहन देव चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण के ज्यादा मामले आने पर कंटेनमेंट बने क्षेत्र में मनरेगा कार्य बंद रहेगा। इस दौरान मनरेगा मजदूरों की मांग दूरभाष या व्हाट्सएप से संबंधित पंचायत प्रधान, पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक और ग्रामीण रोजगार सेवक से एकत्रित की जाएगी।
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इसके अलावा वार्ड सदस्य को कार्यस्थल पर सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए अनुपालना अधिकारी नियुक्त किया गया है। पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक और ग्रामीण रोजगार सेवक समय-समय पर कार्य स्थल पर जाकर सामाजिक दूरी और मार्गदर्शक का निरीक्षण करेंगे।
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