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Solan News: बीबीएन में रात 7 से सुबह 7 बजे तक खनन गातिविधियों पर लगाई रोक
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एसपी बद्दी, नालागढ़ व बद्दी के एसडीएम की रिपोर्ट पर डीसी ने जारी किए निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
बद्दी (सोलन)। औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन (बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़) में अवैध खनन माफिया पर नकेल कसने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिला उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ पुलिस थाना क्षेत्रों में खड्डों-नालों में रात के समय होने वाली खनन गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अब शाम 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक न तो खनन होगा और न ही खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही हो सकेगी। उपायुक्त की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, यह आदेश अगले दो महीनों तक प्रभावी रहेंगे। प्रशासन ने यह कदम बद्दी के पुलिस अधीक्षक और नालागढ़ व बद्दी के एसडीएम की रिपोर्ट के आधार पर उठाया है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि अंतरराज्यीय सीमा के निकट होने के कारण माफिया खड्डों और चोर रास्तों का फायदा उठाकर रात के अंधेरे में अवैध खनन को अंजाम दे रहा है। आदेश में बरोटीवाला, बद्दी, मनपुरा और नालागढ़ पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्रों में आने वाली जगहों में रात को खनन संबंधी सभी गतिविधियां, जिनमें खनन सामग्री का परिवहन और उससे संबंधित वाहनों की आवाजाही बंद रहेंगी।
कानून-व्यवस्था और सुरक्षा को बताया खतरा
प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार, रात्रि के समय अवैध खनन को रोकने गई टीमों के साथ कई बार टकराव की स्थिति पैदा हुई है। इससे न केवल सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न हुई, बल्कि कानून-व्यवस्था के लिए भी गंभीर संकट खड़ा हो गया। एसपी बद्दी की ओर से वर्ष 2025 के दौरान की गई कार्रवाई के रिकॉर्ड से स्पष्ट हुआ है कि बीबीएन में अवैध खनन बड़े पैमाने पर सक्रिय है, जिसे रोकने के लिए यह नाइट बैन अनिवार्य था।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बद्दी (सोलन)। औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन (बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़) में अवैध खनन माफिया पर नकेल कसने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिला उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ पुलिस थाना क्षेत्रों में खड्डों-नालों में रात के समय होने वाली खनन गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अब शाम 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक न तो खनन होगा और न ही खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही हो सकेगी। उपायुक्त की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, यह आदेश अगले दो महीनों तक प्रभावी रहेंगे। प्रशासन ने यह कदम बद्दी के पुलिस अधीक्षक और नालागढ़ व बद्दी के एसडीएम की रिपोर्ट के आधार पर उठाया है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि अंतरराज्यीय सीमा के निकट होने के कारण माफिया खड्डों और चोर रास्तों का फायदा उठाकर रात के अंधेरे में अवैध खनन को अंजाम दे रहा है। आदेश में बरोटीवाला, बद्दी, मनपुरा और नालागढ़ पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्रों में आने वाली जगहों में रात को खनन संबंधी सभी गतिविधियां, जिनमें खनन सामग्री का परिवहन और उससे संबंधित वाहनों की आवाजाही बंद रहेंगी।
कानून-व्यवस्था और सुरक्षा को बताया खतरा
प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार, रात्रि के समय अवैध खनन को रोकने गई टीमों के साथ कई बार टकराव की स्थिति पैदा हुई है। इससे न केवल सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न हुई, बल्कि कानून-व्यवस्था के लिए भी गंभीर संकट खड़ा हो गया। एसपी बद्दी की ओर से वर्ष 2025 के दौरान की गई कार्रवाई के रिकॉर्ड से स्पष्ट हुआ है कि बीबीएन में अवैध खनन बड़े पैमाने पर सक्रिय है, जिसे रोकने के लिए यह नाइट बैन अनिवार्य था।
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