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Solan News: जिले में नगर निकाय चुनावों के चलते 15 से बंद रहेंगे शराब के ठेके
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जिला दंडाधिकारी ने निर्धारित अवधि के लिए ड्राई डे घोषित करने के आदेश किए जारी
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। जिला में 17 मई को होने वाले नगर निकाय एवं नगर पंचायत चुनावों के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। जिला दंडाधिकारी मनमोहन शर्मा ने मतदान के दृष्टिगत नियमानुसार निर्धारित अवधि के लिए ड्राई डे घोषित करने के आदेश जारी किए हैं।
यह आदेश नगर निगम सोलन, नगर परिषद नालागढ़ व परवाणू, और नगर पंचायत अर्की व कंडाघाट के निर्वाचन क्षेत्रों में कड़ाई से लागू होंगे। आदेशों के अनुसार, मतदान समाप्त होने के निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व यानी 15 मई की शाम 3:00 बजे से शराब की बिक्री और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि के दौरान किसी भी होटल, खान-पान के स्थान, मदिरालय या दुकान पर शराब नहीं मिलेगी। किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान पर मादक द्रव्यों के वितरण पर रोक रहेगी। सभी शराब ठेके, बार, रेस्तरां और क्लब उक्त अवधि में पूरी तरह बंद रहेंगे। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी संस्थान या व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह प्रतिबंध 17 मई को मतदान प्रक्रिया संपन्न होने तक जारी रहेगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। जिला में 17 मई को होने वाले नगर निकाय एवं नगर पंचायत चुनावों के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। जिला दंडाधिकारी मनमोहन शर्मा ने मतदान के दृष्टिगत नियमानुसार निर्धारित अवधि के लिए ड्राई डे घोषित करने के आदेश जारी किए हैं।
यह आदेश नगर निगम सोलन, नगर परिषद नालागढ़ व परवाणू, और नगर पंचायत अर्की व कंडाघाट के निर्वाचन क्षेत्रों में कड़ाई से लागू होंगे। आदेशों के अनुसार, मतदान समाप्त होने के निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व यानी 15 मई की शाम 3:00 बजे से शराब की बिक्री और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि के दौरान किसी भी होटल, खान-पान के स्थान, मदिरालय या दुकान पर शराब नहीं मिलेगी। किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान पर मादक द्रव्यों के वितरण पर रोक रहेगी। सभी शराब ठेके, बार, रेस्तरां और क्लब उक्त अवधि में पूरी तरह बंद रहेंगे। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी संस्थान या व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह प्रतिबंध 17 मई को मतदान प्रक्रिया संपन्न होने तक जारी रहेगा।
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