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Solan News: प्रदूषण नियमों की अनदेखी पर उद्योग होगा सील
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एसडीएम की देखरेख में पुलिस के सहयोग से होगी कार्रवाई, नहीं लिया है बिजली कनेक्शन
बद्दी में दो औद्योगिक इकाइयों पर जांच के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सख्त
संवाद न्यूज एजेंसी
बद्दी (सोलन)। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में प्रदूषण नियंत्रण नियमों की अनदेखी करने वाली औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कार्रवाई तेज कर दी है। दो औद्योगिक इकाइयों पर कार्रवाई के आदेश जारी होने के बाद अब मंधाला स्थित उस उद्योग को सील करने की तैयारी है, जिसने बिजली का कनेक्शन तक नहीं लिया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बद्दी के अधिशासी अभियंता अतुल परमार ने बताया कि संबंधित उद्योग में प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही थी। अब एसडीएम की देखरेख में पुलिस के सहयोग से उद्योग को सील किया जाएगा।
बोर्ड की यह कार्रवाई हाल ही में किए गए निरीक्षण और उसके बाद जारी आदेशों की अगली कड़ी है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की क्षेत्रीय टीम ने संबंधित औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण कर वहां प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी व्यवस्थाओं और आवश्यक अनुमतियों की स्थिति की जांच की थी। निरीक्षण के बाद बोर्ड की ओर से नियमानुसार कार्रवाई के आदेश जारी किए गए।
जानकारी के अनुसार 5 सितंबर को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों ने संबंधित इकाई का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान बोर्ड के अनुसार इकाई में बिना पूर्व सहमति और आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के फार्मास्यूटिकल वेस्ट से एल्युमिनियम निकालने का काम किया जा रहा था। इसके बाद बोर्ड ने संबंधित इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी किए।
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बोर्ड की कार्रवाई में मैसर्स असवम इंटरप्राइजेज, गांव निचला मलपुर तथा मन्नत इंटरप्राइजेज का उल्लेख किया गया है। बोर्ड की ओर से इन इकाइयों के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण कानूनों के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई थी। एक इकाई का विद्युत कनेक्शन काटने तथा दूसरी इकाई को सील करने के आदेश जारी किए गए थे।
अधिशासी अभियंता अतुल परमार ने बताया कि मदाला स्थित संबंधित उद्योग ने बिजली का कनेक्शन नहीं लिया है। ऐसे में उद्योग को सील किया जाएगा। इसके लिए एसडीएम की देखरेख में पुलिस का सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए विभाग की ओर से नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।
बोर्ड की ओर से जारी कार्रवाई के आदेशों में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33-ए तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए के तहत कार्रवाई का उल्लेख किया गया है। विभाग के अनुसार औद्योगिक इकाइयों में गतिविधियों के संचालन के दौरान प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े निर्धारित मानकों, आवश्यक अनुमतियों और उपकरणों का पालन करना अनिवार्य है।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्रवाई के बाद औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण नियमों के अनुपालन को लेकर सख्ती बढ़ गई है। बोर्ड अधिकारियों के अनुसार पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी करने वाली इकाइयों के खिलाफ निर्धारित प्रक्रिया के तहत आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।
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बद्दी में दो औद्योगिक इकाइयों पर जांच के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सख्त
संवाद न्यूज एजेंसी
बद्दी (सोलन)। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में प्रदूषण नियंत्रण नियमों की अनदेखी करने वाली औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कार्रवाई तेज कर दी है। दो औद्योगिक इकाइयों पर कार्रवाई के आदेश जारी होने के बाद अब मंधाला स्थित उस उद्योग को सील करने की तैयारी है, जिसने बिजली का कनेक्शन तक नहीं लिया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बद्दी के अधिशासी अभियंता अतुल परमार ने बताया कि संबंधित उद्योग में प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही थी। अब एसडीएम की देखरेख में पुलिस के सहयोग से उद्योग को सील किया जाएगा।
बोर्ड की यह कार्रवाई हाल ही में किए गए निरीक्षण और उसके बाद जारी आदेशों की अगली कड़ी है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की क्षेत्रीय टीम ने संबंधित औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण कर वहां प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी व्यवस्थाओं और आवश्यक अनुमतियों की स्थिति की जांच की थी। निरीक्षण के बाद बोर्ड की ओर से नियमानुसार कार्रवाई के आदेश जारी किए गए।
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जानकारी के अनुसार 5 सितंबर को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों ने संबंधित इकाई का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान बोर्ड के अनुसार इकाई में बिना पूर्व सहमति और आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के फार्मास्यूटिकल वेस्ट से एल्युमिनियम निकालने का काम किया जा रहा था। इसके बाद बोर्ड ने संबंधित इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी किए।
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बोर्ड की कार्रवाई में मैसर्स असवम इंटरप्राइजेज, गांव निचला मलपुर तथा मन्नत इंटरप्राइजेज का उल्लेख किया गया है। बोर्ड की ओर से इन इकाइयों के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण कानूनों के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई थी। एक इकाई का विद्युत कनेक्शन काटने तथा दूसरी इकाई को सील करने के आदेश जारी किए गए थे।
अधिशासी अभियंता अतुल परमार ने बताया कि मदाला स्थित संबंधित उद्योग ने बिजली का कनेक्शन नहीं लिया है। ऐसे में उद्योग को सील किया जाएगा। इसके लिए एसडीएम की देखरेख में पुलिस का सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए विभाग की ओर से नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।
बोर्ड की ओर से जारी कार्रवाई के आदेशों में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33-ए तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए के तहत कार्रवाई का उल्लेख किया गया है। विभाग के अनुसार औद्योगिक इकाइयों में गतिविधियों के संचालन के दौरान प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े निर्धारित मानकों, आवश्यक अनुमतियों और उपकरणों का पालन करना अनिवार्य है।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्रवाई के बाद औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण नियमों के अनुपालन को लेकर सख्ती बढ़ गई है। बोर्ड अधिकारियों के अनुसार पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी करने वाली इकाइयों के खिलाफ निर्धारित प्रक्रिया के तहत आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।