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Solan News: बिना काउंटर साइन किए बाहरी राज्यों के वाहनों पर बढ़ाईं जुर्माना दरें
Wed, 03 Jul 2024 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
Updated Wed, 03 Jul 2024 11:55 PM IST
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बस, ट्रक पर लगेगा 50 हजार जुर्माना, छोटे वाहनों पर 20 हजार होगा अर्थदंड
सरकार ने अधिसूचना की जारी, आरटीओ व पुलिस महानिदेशक ने दिए आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
बद्दी(सोलन)। बिना काउंटर साइन किए बाहरी राज्यों की वाहनों पर अब सरकार ने जुर्माना बढ़ा दिया है। 27 जून को सरकार ने अधिसूचना जारी करके इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। बाहरी राज्यों की छोटी व बड़ी गाड़ियों के बिना टैक्स के हिमाचल में प्रवेश नहीं है। अगर यह पकड़े जाते हैं तो सरकार ने इनके जुर्माना राशि को बढ़ा दिया है। अब छोटे वाहनों में टैक्सी व मैक्सी कैब पर बिना काउंटर साइन पकड़े जाने पर 20 हजार रुपये जुर्माना लगेगा7 अगर यह वाहन दोबारा पकड़ा जाता है तो जुर्माना 40 हजार रुपये लगेगा। इसी तरह से बड़ी बस व ट्रक अगर बिना टैक्स के पकड़े जाते हैं तो 50 हजार से अधिक जुर्माना होगा। यही वाहन अगर दूसरे बार पकड़ा जाता है तो एक लाख रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।
परिवहन निदेशक ने इस बारे में पुलिस महानिदेशक को सरकार की ओर से जारी इस आशय का पत्र जारी किया है। जिस पर पुलिस महानिदेशक ने सभी एसपी को यह भेज दिया है। आरटीओ मदन शर्मा ने बताया कि बाहरी से बीबीएन में आने वाली चंडीगढ़ नंबर की बसों के लिए 3500 रुपये प्रति सीट के हिसाब से टैक्स भरना पड़ता है और अगर बस कंपनी में लगी है तो 4000 रुपये प्रति सीट के हिसाब से टैक्स भरना होगा, तभी आरटीओ की ओर से उस पर काउंटर साइन किए जाएंगे। अब अगर कोई भी बस, ट्रक व अन्य गाड़ियां बिना टैक्स के पकड़ी गईं तो उन से नए रेट के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा।
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सरकार ने अधिसूचना की जारी, आरटीओ व पुलिस महानिदेशक ने दिए आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
बद्दी(सोलन)। बिना काउंटर साइन किए बाहरी राज्यों की वाहनों पर अब सरकार ने जुर्माना बढ़ा दिया है। 27 जून को सरकार ने अधिसूचना जारी करके इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। बाहरी राज्यों की छोटी व बड़ी गाड़ियों के बिना टैक्स के हिमाचल में प्रवेश नहीं है। अगर यह पकड़े जाते हैं तो सरकार ने इनके जुर्माना राशि को बढ़ा दिया है। अब छोटे वाहनों में टैक्सी व मैक्सी कैब पर बिना काउंटर साइन पकड़े जाने पर 20 हजार रुपये जुर्माना लगेगा7 अगर यह वाहन दोबारा पकड़ा जाता है तो जुर्माना 40 हजार रुपये लगेगा। इसी तरह से बड़ी बस व ट्रक अगर बिना टैक्स के पकड़े जाते हैं तो 50 हजार से अधिक जुर्माना होगा। यही वाहन अगर दूसरे बार पकड़ा जाता है तो एक लाख रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।
परिवहन निदेशक ने इस बारे में पुलिस महानिदेशक को सरकार की ओर से जारी इस आशय का पत्र जारी किया है। जिस पर पुलिस महानिदेशक ने सभी एसपी को यह भेज दिया है। आरटीओ मदन शर्मा ने बताया कि बाहरी से बीबीएन में आने वाली चंडीगढ़ नंबर की बसों के लिए 3500 रुपये प्रति सीट के हिसाब से टैक्स भरना पड़ता है और अगर बस कंपनी में लगी है तो 4000 रुपये प्रति सीट के हिसाब से टैक्स भरना होगा, तभी आरटीओ की ओर से उस पर काउंटर साइन किए जाएंगे। अब अगर कोई भी बस, ट्रक व अन्य गाड़ियां बिना टैक्स के पकड़ी गईं तो उन से नए रेट के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा।
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