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एसआरटी जमा कराने की तिथि बढ़ाएं : हरदीप
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विधायक ने उपमुख्यमंत्री से की मांग
31 दिसंबर को एसआरटी जमा करने की थी अंतिम तिथि
बीबीएन के ट्रक मालिकों को पेनल्टी और ब्याज में दी थी छूट
छूट के बाद भी दर्जनों ट्रक मालिकों ने टैक्स नहीं कराया जमा
संवाद न्यूज एजेंसी
नालागढ़ (सोलन)। परिवहन विभाग की ओर से पेनल्टी, ब्याज माफ करने के बाद भी नालागढ़ के सैकड़ों ट्रक मालिकों ने एसआरटी (स्पेशल रोड टैक्स) जमा नहीं करवाई है। सरकार ने नई अधिसूचना जारी नहीं की है। इसके चलते दर्जनों ट्रक बिना काम से खड़े हैं। टैक्स जमा न होने से ट्रकों को परमिट नहीं बन रहे हैं। नालागढ़ के विधायक हरदीप बावा ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को पत्र लिख कर टैक्स जमा करने की अवधि बढ़ाने की मांग की है।
उप मुख्यमंत्री को लिखे पत्र के माध्यम से विधायक ने कहा कि टैक्स जमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर थी। जिन ट्रक मालिकों ने एसआरटी जमा नहीं करवाई है उन ट्रकों के परमिट भी नहीं बन रहे हैं। पासिंग भी रुक गई है। सरकार की ओर से नई अधिसूचना जारी नहीं होने से अब आरटीओ विभाग भी टैक्स जमा करने की फाइल नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 से पहले गुड्स टैक्स आबकारी एवं कराधान विभाग में जमा होता था। अधिकांश ट्रक मालिक केवल पासिंग के दौरान टैक्स जमा करवा लेते थे। जनवरी 2021 के बाद सरकार ने सभी टैक्स एक ही छत के नीचे कर दिए। गुड्स टैक्स को एसआरटी टैक्स बना कर परिवहन विभाग में जमा करना शुरू हो गया।
पिछली सरकार के समय में ट्रक मालिकों ने सरकार से पेनल्टी और ब्याज माफ करने की मांग की थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने टैक्स में कोई छूट नहीं दी। सरकार बदलने के बाद फिर ट्रक मालिकों के परमिट रुके तो कांग्रेस सरकार ने उनको एक बड़ा मौका दिया। ब्याज और पेनल्टी को समाप्त कर दिया। इसके बावजूद भी दो साल बीत गए अभी तक करीब 250 ट्रक मालिक ऐसे हैं जिन्होंने टैक्स छूट देने के बाद भी जमा नहीं कराया है। ट्र्रक मालिक दोबारा टैक्स जमा कराने की तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
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टैक्स जमा कराने के लिए 31 दिसंबर तक का समय था। जिन लोगों ने जमा नहीं कराए हैं उनकी पासिंग और परमिट का काम रुक गया है। जैसे ही नई अधिसूचना आएगी उसके अनुसार काम किया जाएगा। विभाग ने दिसंबर में सभी वाहन मालिकों को इस बारे में अवगत कराया था लेकिन उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया।
-मदन लाल, आरटीओ, परिवहन विभाग
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31 दिसंबर को एसआरटी जमा करने की थी अंतिम तिथि
बीबीएन के ट्रक मालिकों को पेनल्टी और ब्याज में दी थी छूट
छूट के बाद भी दर्जनों ट्रक मालिकों ने टैक्स नहीं कराया जमा
संवाद न्यूज एजेंसी
नालागढ़ (सोलन)। परिवहन विभाग की ओर से पेनल्टी, ब्याज माफ करने के बाद भी नालागढ़ के सैकड़ों ट्रक मालिकों ने एसआरटी (स्पेशल रोड टैक्स) जमा नहीं करवाई है। सरकार ने नई अधिसूचना जारी नहीं की है। इसके चलते दर्जनों ट्रक बिना काम से खड़े हैं। टैक्स जमा न होने से ट्रकों को परमिट नहीं बन रहे हैं। नालागढ़ के विधायक हरदीप बावा ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को पत्र लिख कर टैक्स जमा करने की अवधि बढ़ाने की मांग की है।
उप मुख्यमंत्री को लिखे पत्र के माध्यम से विधायक ने कहा कि टैक्स जमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर थी। जिन ट्रक मालिकों ने एसआरटी जमा नहीं करवाई है उन ट्रकों के परमिट भी नहीं बन रहे हैं। पासिंग भी रुक गई है। सरकार की ओर से नई अधिसूचना जारी नहीं होने से अब आरटीओ विभाग भी टैक्स जमा करने की फाइल नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 से पहले गुड्स टैक्स आबकारी एवं कराधान विभाग में जमा होता था। अधिकांश ट्रक मालिक केवल पासिंग के दौरान टैक्स जमा करवा लेते थे। जनवरी 2021 के बाद सरकार ने सभी टैक्स एक ही छत के नीचे कर दिए। गुड्स टैक्स को एसआरटी टैक्स बना कर परिवहन विभाग में जमा करना शुरू हो गया।
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पिछली सरकार के समय में ट्रक मालिकों ने सरकार से पेनल्टी और ब्याज माफ करने की मांग की थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने टैक्स में कोई छूट नहीं दी। सरकार बदलने के बाद फिर ट्रक मालिकों के परमिट रुके तो कांग्रेस सरकार ने उनको एक बड़ा मौका दिया। ब्याज और पेनल्टी को समाप्त कर दिया। इसके बावजूद भी दो साल बीत गए अभी तक करीब 250 ट्रक मालिक ऐसे हैं जिन्होंने टैक्स छूट देने के बाद भी जमा नहीं कराया है। ट्र्रक मालिक दोबारा टैक्स जमा कराने की तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
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टैक्स जमा कराने के लिए 31 दिसंबर तक का समय था। जिन लोगों ने जमा नहीं कराए हैं उनकी पासिंग और परमिट का काम रुक गया है। जैसे ही नई अधिसूचना आएगी उसके अनुसार काम किया जाएगा। विभाग ने दिसंबर में सभी वाहन मालिकों को इस बारे में अवगत कराया था लेकिन उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया।
-मदन लाल, आरटीओ, परिवहन विभाग