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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   Ethics in the district for the by-election in Arki

अर्की में उपचुनाव को लेकर जिला में धारा 144 लागू

Tue, 28 Sep 2021 11:06 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 28 Sep 2021 11:06 PM IST
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Ethics in the district for the by-election in Arki
सोलन मालरोड पर सरकार के पोस्टर हटाते कर्मचारी। संवाद - फोटो : SOLAN
सोलन। अर्की विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की अधिसूचना जारी होते ही सोलन जिले में आदर्श आचार संहिता के तहत धारा 144 लागू कर दी गई है।
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जिला दंडाधिकारी कृतिका कुल्हरी ने आपराधिक दंड संहिता 1973 की धारा-144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में किसी भी व्यक्ति, संस्था अथवा गैर सरकारी संस्था की ओर से सभी प्रकार के आग्नेय अस्त्र एवं गोला बारूद लेकर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
वहीं, सभी लोगों को अपने आग्नेय अस्त्र एवं गोला बारूद संबंधित पुलिस थाना अथवा शस्त्र एवं गोला बारूद विक्रेता के पास जमा करवाने के निर्देश भी दिए हैं। ये आदेश पुलिस, अर्धसैनिक बलों, सुरक्षा बलों, ड्यूटी पर तैनात सरकारी, अर्धसरकारी एवं प्राधिकृत सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होंगे।
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गौर हो कि भारत के निर्वाचन आयोग ने सोलन जिले के 50-अर्की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही पूरे जिले में तुरंत प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन में 30 अक्तूबर को मतदान होगा और निर्वाचन प्रक्रिया 5 नवंबर तक पूर्ण की जाएगी। ये आदेश पांच नवंबर तक लागू रहेंगे।
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