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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   Electricity Board cut the connection of crusher in Chikni Khad

Solan News: विद्युत बोर्ड ने चिकनी खड्ड में क्रशर का काटा कनेक्शन

Fri, 19 Jul 2024 11:44 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Fri, 19 Jul 2024 11:44 PM IST
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प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अनियमितता पाए जाने पर की कार्रवाई
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क्रशर से चिकनी खड्ड क्षेत्र में फैल रहा था जल व वायु प्रदूषण

संवाद न्यूज एजेंसी

नालागढ़(सोलन)। प्रदूषण फैलाने पर नालागढ़ के चिकनी खड्ड में लगे क्रशर का बिजली कनेक्शन काटने के आदेश होनें के बाद विभाग ने बिजली कनेक्शन काट दिया है।

चिकनी खड्ड में स्थित इस क्रशर से जल और वायु प्रदूषण हो रहा था। इसकी शिकायत लोगों ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से की। शिकायत पर बोर्ड के अधिकारियों ने क्रशर का निरीक्षण किया। बोर्ड की टीम ने भी माना की क्रशर से जल व वायु का प्रदूषण हो रहा है। बोर्ड की ओर से जारी मानकों के आधार पर यहां पर काम नहीं होना पाया गया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वरिष्ठ अभियंता प्रवीण गुप्ता ने इसकी रिपोर्ट बना कर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को भेज दी है।

सदस्य सचिव ने इस क्रशर का कनेक्शन काटने के आदेश जारी कर दिए है। जिसके बाद विद्युत बोर्ड को भी यह आदेश जारी कर दिए हैं। नालागढ़ के चिकनी खड्ड स्थित मैसर्स गुरमीत स्टोन क्रशर को यह निर्देश जारी किए गए हैं। उत्पादन और इकाई को डीजी सेट या ऊर्जा के किसी अन्य स्रोत पर भी संचालित नहीं किया जाएगा। इन निर्देशों का अनुपालन न करना एक संज्ञेय अपराध होगा जिसके लिए जल अधिनियम, 1974 की धारा 41, 43 और 44 और धारा 37, 38 और के तहत दस हजार रुपये तक का जुर्माना और सात साल तक की कैद हो सकती है।
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उधर, विद्युत बोर्ड के सहायक अभियंता मुकेश कुमार ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी आदेश के बाद उन्होंने क्रशर के कनेक्शन काट दिए हैं। जब तक नए आदेश नहीं आते हैं। कनेक्शन को जोड़ा नहीं जाएगा।
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