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जिले भर में 12 नवंबर तक ड्राई डे घोषित
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संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। जिला भर में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक ड्राई डे घोषित कर दिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कृतिका कुलहरी ने आदेश जारी कर दिए हैं।
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-135सी के अनुसार जिले के पांचों विधानसभा क्षेत्रों में मतदान खत्म होने से 48 घंटे पहले मदिरा की दुकानें बंद हो गई हैं। साथ ही मदिरा की बिक्री पर भी प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने कहा कि भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार 10 नवंबर शाम 5:00 बजे से 12 नवंबर शाम 5:00 बजे तक मदिरा की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने कहा कि इस दौरान किसी भी प्रकार की मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों की न तो बिक्री होगी और न ही किसी होटल, रेस्तरां, दुकान, सार्वजनिक स्थल इत्यादि में ये उपलब्ध होंगे।
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जिले के किसी भी ठेके, होटल, रेस्तरां, क्लब अथवा संस्थान में शराब के विक्रय या बांटने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इस अवधि में मदिरा के संग्रह पर भी रोक रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 8 दिसंबर को मतगणना के दिन भी ड्राई डे रहेगा।
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सोलन। जिला भर में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक ड्राई डे घोषित कर दिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कृतिका कुलहरी ने आदेश जारी कर दिए हैं।
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-135सी के अनुसार जिले के पांचों विधानसभा क्षेत्रों में मतदान खत्म होने से 48 घंटे पहले मदिरा की दुकानें बंद हो गई हैं। साथ ही मदिरा की बिक्री पर भी प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने कहा कि भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार 10 नवंबर शाम 5:00 बजे से 12 नवंबर शाम 5:00 बजे तक मदिरा की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
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उन्होंने कहा कि इस दौरान किसी भी प्रकार की मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों की न तो बिक्री होगी और न ही किसी होटल, रेस्तरां, दुकान, सार्वजनिक स्थल इत्यादि में ये उपलब्ध होंगे।
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जिले के किसी भी ठेके, होटल, रेस्तरां, क्लब अथवा संस्थान में शराब के विक्रय या बांटने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इस अवधि में मदिरा के संग्रह पर भी रोक रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 8 दिसंबर को मतगणना के दिन भी ड्राई डे रहेगा।