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मारपीट की दोषी महिला को दो साल का कारावास

Wed, 10 Feb 2016 11:36 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नालागढ़ (सोलन)
ब्यूरो/अमर उजाला, नालागढ़ (सोलन) Updated Wed, 10 Feb 2016 11:36 PM IST
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court decission
न्यायिक दंडाधिकारी नालागढ़ दिव्य ज्योति पटियाल ने बुधवार को मारपीट के मामले में आरोपी पिंकी देवी पत्नी बलदेव सिंह गांव डाडी भोला को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत दो साल की सजा व पांच सौ रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को पंद्रह दिन अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी अनुज वर्मा ने बताया कि विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी पिंकी को दोषी करार दिया गया। दोषी ने 11 फरवरी, 2006 को अपने सह अभियुक्तों के साथ मिलकर मदन लाल व उसके परिवार वालों से मारपीट की। इसमें सात लोगों को चोटें आई थीं। मुकद्दमे के अन्य 14 दोषियों को 27 जनवरी, 2014 को दो साल की सजा सुनाई गई थी। जिला न्यायवादी अनुज वर्मा ने बताया कि दोषी पिंकी देवी को अभियोग के तहत हाजिर न होने पर भगौड़ा घोषित किया गया था। आरोपी को कुछ माह पहले पकड़कर उसके खिलाफ अभियोग चलाया गया। इसमें आरोपी पिंकी को विभिन्न धाराओं के तहत दो साल की सजा व पांच सौ रुपये जुर्माना लगाया गया।
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