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कार सेल कंपनी 13 हजार पनेलेटी
ब्यूरो, सोलन
Updated Sat, 04 Feb 2017 09:48 PM IST
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कंज्यूमर कोर्ट ने सोलन में नई कारों का सेल्स का काम करने वाली एक मशहूर कंपनी को हैंडलिंग चार्ज वसूलने पर 13 हजार जुर्माना किया है।
- फोटो : Demo pic
कंज्यूमर कोर्ट ने सोलन में नई कारों का सेल्स का काम करने वाली एक मशहूर कंपनी को हैंडलिंग चार्ज वसूलने पर 13 हजार जुर्माना किया है। सुबाथू निवासी अरविंद गुप्ता की शिकायत पर उपभोक्ता अदालत ने यह फैसला सुनाया है। 22 जून 2015 को शिकायतकर्ता ने शिकायत करते हुए फर्म पर नियमों को ताक पर रखकर फार्म पर पांच हजार रुपये हैंडलिंग चार्ज वसूलने का दावा किया था।
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मामला उपभोक्ता अदालत में चला। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 18 जनवरी को कार कंपनी पर हैंडलिंग चार्ज को गलत ठहराते हुए कंपनी को 13 हजार का जुर्माना करते हुए अरविंद गुप्ता को अदा करने के आदेश सुनाए हैं। कोर्ट ने कार कंपनी को 5000 रुपये, शिकायतकर्ता को मानसिक परेशानी के मुआवजे के एवज में 3000 रुपये, लिटिगेशन चार्ज सहित गलत तरीके से वसूले गए 5000 और 400 रुपये पर 9 प्रतिशत ब्याज समेत उपभोक्ता को वापस करने का नोटिस जारी किया है।
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शिकायतकर्ता ने बताया कि कार खरीदते समय कंपनी के सेल्समैन ने कार बिकने तक कार की देखभाल करने का तर्क देते हुए हैंडलिंग चार्ज वसूला था। इस पर उन्होंने अपनी आपत्ति भी व्यक्त की लेकिन संतुष्ट जवाब न मिलने के कारण कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। उन्होंने बताया की कंपनी ने हैंडलिंग चार्ज के 5000 रुपये सहित टेंपरैरी नंबर के 100 रुपये की जगह 500 वसूले थे।
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