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चूरा पोस्त के दो तस्करों को पांच-पांच साल कैद
Updated Sat, 18 Nov 2017 10:30 PM IST
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कोर्ट
- फोटो : सांकेतिक चित्र
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सोलन। पंजाब से सटे इलाकों में नशा तस्करी के आरोप में पकड़े दो आरोपियों को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए पांच-पास साल की कैद की सजा सुनाई है। शनिवार को सत्र न्यायाधीश सुदेश शर्मा की अदालत ने चूरा पोस्त की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार दोनों दोषियों को यह सजा सुनाई। इसके अलावा 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा की भी सुनाई है। दोनों दोषी सुरजन लाल पुत्र हरबंस लाल और रूस्तम खान पुत्र हरबेेग मोहम्मद निवासी सैणीमाजरा तहसीली नालागढ़ के रहने वाले हैं। इन्हें दस जनवरी 2012 को चूरापोस्त तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया
गया था।
जिला न्यायवादी संजय चौहान ने बताया कि 10 जनवरी 2012 को शाम करीब सवा छह बजे पुलिस ने चौकीवाला में नाका लगा रखा था। इस दौरान दोनों अभियुक्त मोटरसाइकिल पर सवार होकर राजपुरा की तरफ से आ रहे थे। पुलिस ने शक के आधार पर उनके मोटरसाइकिल को रोका और तलाशी के दौरान पाया दोनों से एक थैला मिला। पुलिस ने जब थैले का निरीक्षण किया तो उसमें से चूरा पोस्त बरामद हुआ। इसका वजन एक किलो 50 ग्राम था। पुलिस ने इसे बरामद कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। इसके तहत दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने तमाम साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोनों को सजा सुनाई। इस केस की पैरवी जिला न्यायवादी संजय चौहान ने की है।
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गया था।
जिला न्यायवादी संजय चौहान ने बताया कि 10 जनवरी 2012 को शाम करीब सवा छह बजे पुलिस ने चौकीवाला में नाका लगा रखा था। इस दौरान दोनों अभियुक्त मोटरसाइकिल पर सवार होकर राजपुरा की तरफ से आ रहे थे। पुलिस ने शक के आधार पर उनके मोटरसाइकिल को रोका और तलाशी के दौरान पाया दोनों से एक थैला मिला। पुलिस ने जब थैले का निरीक्षण किया तो उसमें से चूरा पोस्त बरामद हुआ। इसका वजन एक किलो 50 ग्राम था। पुलिस ने इसे बरामद कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। इसके तहत दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने तमाम साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोनों को सजा सुनाई। इस केस की पैरवी जिला न्यायवादी संजय चौहान ने की है।
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