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नाबालिग को अगवा करने का आरोपी दोषी करार
अमर उजाला साोलन
Updated Mon, 06 Jun 2016 10:37 PM IST
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सत्र न्यायाधीश एससी कैंथला की अदालत ने नाबालिग को अगवा करने के आरोपी को दो दोषी करार देते हुए आरोपी को तीन साल कठोर कारावास और बीस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले की पैरवी जिला न्यायाधीश एनएल सेन ने की।
उन्होंने बताया कि 30-04-2013 को दोषी प्रदीप कुमार पुत्र कली राम निवासी गांव बनती पोस्ट ऑफिस जगजीत नगर पर एक नाबालिग को अगवा करने के आरोप लगे थे। उसने नाबालिग को बहला फुसला कर अपनी कस्टडी में ले लिया। साथ ही उसे बंदी बना कर जंगल में रखा। मामला पुलिस में दर्ज किया गया। जांच के दौरान चार्जशीट फाइल की गई। 17 गवाहों की पेशी के बाद पक्ष और विपक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
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उन्होंने बताया कि 30-04-2013 को दोषी प्रदीप कुमार पुत्र कली राम निवासी गांव बनती पोस्ट ऑफिस जगजीत नगर पर एक नाबालिग को अगवा करने के आरोप लगे थे। उसने नाबालिग को बहला फुसला कर अपनी कस्टडी में ले लिया। साथ ही उसे बंदी बना कर जंगल में रखा। मामला पुलिस में दर्ज किया गया। जांच के दौरान चार्जशीट फाइल की गई। 17 गवाहों की पेशी के बाद पक्ष और विपक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
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