फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   Charanjit guilty of poppy straw four years' rigorous imprisonment

Solan News: चूरा पोस्त के दोषी चरणजीत को चार साल का कठोर कारावास

Thu, 01 Jun 2023 11:40 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Thu, 01 Jun 2023 11:40 PM IST
विज्ञापन
50 हजार जुर्माना भी लगाया, न देने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास
विज्ञापन

दो जून 2014 को आरोपी से दसोरामाजरा के पास पकड़ा था चूरा पोस्त
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
बद्दी(सोलन)। मादक पदार्थ रखने के आरोप में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अविनाश चंद्र की अदालत ने एक व्यक्ति को दोषी पाते हुए चार साल का कठोर कारावास और 50,000 रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।

जिला न्यायवादी जितेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि 2 जून 2014 को जब बरोटीवाला पुलिस गश्त पर थी तो एक व्यक्ति दसोरा माजरा की ओर से हाथ में बैग लेकर जा रहा था। पुलिस को देख कर वह घबरा गया। पुलिस ने उक्त व्यक्ति को दबोच लिया। उसके बैग को चेक किया तो उसमें 3.485 किलो ग्राम चूरा पोस्त निकला। उक्त व्यक्ति शिनाख्त हरिपुर संडोली पंचायत के शीतलपुर गांव के चरणजीत पुत्र अमर सिंह के रूप में हुई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अविनाश चंद्र की अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए वीरवार को मादक पदार्थ अधिनियम के तहत चरणजीत को चार साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed