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नाबालिग से छेड़खानी भी पोक्सो एक्ट दायरे में, फांसी तक का प्रावधान

Mon, 25 Nov 2019 11:15 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 25 Nov 2019 11:15 PM IST
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Aparajita 100 Million Smiles Amara Ujala Solan  SVN Kunihar
ुनिहार के एसवीएन स्कूल में आयोजित अपराजिता कार्यक्रम में मौजूद छात्राएं व अध्यापक मुख्यअतिथि क? - फोटो : SOLAN
कुनिहार (सोलन)। नाबालिग के साथ शारीरिक शोषण या छेड़खानी की कोई भी घटना पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज की जाती है जिसमें फांसी तक का प्रावधान है। ऐसे में छात्राओं के साथ कोई अश्लील हरकत, छेड़छाड़ या घूर कर देखने जैसी बात सामने आने पर सबसे पहले इसकी जानकारी अध्यापकों और अभिभावकों को दें। उसके बाद पुलिस को मामले के संबंध में सूचित करें। यदि खुद पुलिस थाने तक नहीं पहुंच सकते हैं तो गुड़िया हेल्पलाइन के जरिये शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है।
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यह बात कुनिहार चौकी प्रभारी कपिल ठाकुर ने एसवीएन स्कूल कुनिहार में आयोजित अपराजिता 100 मिलियन स्माइल्स कार्यक्रम के मौके पर छात्राओं से कही। उन्होंने छात्राओं से आह्वान किया कि वे अभिभावकों को मोबाइल पर शक्ति ऐप डाउनलोड करने को कहें और आवश्यकता पर लाल बटन दबाएं। इससे पुलिस तत्काल उनके पास मदद के लिए पहुंच जाएगी। कुनिहार पुलिस चौकी से आरक्षी रेखा ने गुड टच, बैड टच, गुड़िया हेल्पलाइन, 1515, होशियार सिंह हेल्पलाइन, शक्ति बटन, चाइल्ड हेल्पलाइन, घरेलू हिंसा के बारे में छात्राओं को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महिलाओं की शिकायत सुनने के लिए हर पुलिस चौकी या थाने में महिला आरक्षी हैं जिनके पास वे अपनी बात खुलकर रख सकती हैं।
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अपराजिता कार्यक्रम में हाटकोट की प्रधान सुनीता ठाकुर ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। उन्होंने छात्राओं को सोशल मीडिया पर निजी जानकारी शेयर नहीं करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में उनकी निजी जानकारी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। सोशल मीडिया को मात्र ज्ञान के लिए ही इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया की आदत में पड़कर कई छात्र लक्ष्य से भटक जाते हैं। उन्होंने कहा कि अंजान व्यक्ति से मित्रता कर बहुत सी युवतियां और छात्राएं सोशल मीडिया पर ब्लैकमेलिंग का शिकार होती हैं। यदि कोई लगातार आपको फॉलो करे या गलत कमेंट करे तो उसके खिलाफ साइबर सेल में शिकायत दर्ज करवाएं।
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सार्वजनिक जगह पर महिलाओं से छेड़छाड़ करना, स्त्री लज्जा भंग करना, बल का प्रयोग करना, महिलाओं के क्रियाकलाप देखना, जबरदस्ती वीडियो बनाना और उसे वायरल करने पर भी धारा-354 में सख्त सजा का प्रावधान है। महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए कई हेल्पलाइन और कानून बनाए गए हैं। हेल्पलाइन पर की गई सभी शिकायतें पुलिस मुख्यालय को जाती हैं जिन पर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता नव निर्वाचित जिला परिषद सदस्य कंचन माला व स्कूल चेयरमैन टीसी गर्ग विशेष अतिथि रहे। कार्यक्रम में स्कूल के करीब 200 से अधिक छात्राओं उपस्थिति दर्ज करवाई।

इस अवसर पर स्कूल चेयरमैन टीसी गर्ग, निदेशक लूपिन गर्ग, विद्यालय प्रधानाचार्य सुकन्या गुहा, बीडीसी सदस्य सीमा महंत, हंसराज ठाकुर, आदर्श समिति कुनिहार के अध्यक्ष देवेंद्र तनवर, धनवंती भारद्वाज, श्यामानंद शांडिल, सीमा, रंजना, रेखा, लालिमा, शीतल, वंदना आदि मौजूद रहे।
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