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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   Additional sessions judge POCSO sentenced guilty of attempting rape with a minor boy for 14 years jail

दुष्कर्म का प्रयास करने वाले दोषी को 14 साल की कठोर कारावास

Fri, 13 May 2022 11:03 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 13 May 2022 11:03 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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सोलन। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) परविंद्र अरोड़ा की अदालत ने 11 वर्षीय नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश के दोषी रविद्र सिंह को 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने तीन अलग-अलग धाराओं में यह सजा सुनाई है।
दुष्कर्म की कोशिश करने पर 14 साल के कठोर कारावास, पोक्सो एक्ट के तहत पांच वर्ष कठोर कारावास जबकि जान से मारने की धमकी देने के लिए पांच वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। दोषी को तीनों धाराओं में कुल 20 हजार रुपये का जुर्माना भी अदा करना होगा। जुर्माना अदा नहीं करने पर तीनों सजाओं में क्रमश: दो और एक-एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। इसकी पुष्टि जिला न्यायवादी एमके शर्मा ने की है।
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जानकारी के अनुसार अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद वीरवार को आरोपी रविंद्र सिंह को दोषी करार दिया था। हालांकि सजा पर फैसला शुक्रवार तक सुरक्षित रखा गया था। इसके बाद शुक्रवार को सजा सुनाई गई।
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मामला वर्ष 2019 का है। सात अगस्त को पीड़ित के पिता ने पुलिस को शिकायत दी कि उसके 11 वर्षीय बेटे के साथ रविंद्र सिंह निवासी कुशीनगर उत्तर प्रदेश ने दुष्कर्म करने की कोशिश की है। आरोपी बच्चे को मोटरसाइकिल पर बैठाकर जंगल ले गया।

यहां पर उसके हाथ बांध कर उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की। किसी तरह बच्चा उसके चंगुल से भागा और घरवालों को आपबीती सुनाई। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
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