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जानलेवा हमला करने के आरोपी को 7 साल का कारावास
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अतिरिक्त न्यायाधीश सोलन प्रवीण चौधरी की अदालत ने एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने के आरोपी को सात वर्ष कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
आरोपी अर्जुन सिंह पुत्र धन बहादुर मूल तौर पर नेपाल का रहने वाला है। अदालत ने उसे आईपीई की धारा 307 के तहत दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जानकारी देते हुए अधिवक्ता हेमंत सिंह चौधरी ने बताया कि मुजरिम पर पीड़ित मनोज कुमार पर जानलेवा हमला करने का आरोप था। वर्ष 2015 में मनोज कुमार ने अर्की के नजदीक मधुमक्खी पालन का कार्य शुरू किया था जहां अर्जुन सिंह उसके पास काम करता था।
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5 जून 2015 की रात को अर्जुन ने पीड़ित पर लोहे के डंडे से जानलेवा हमला किया जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद उसे अर्की अस्पताल ले जाय गया जहां से उसे पीजीआई रेफर किया गया। इसके बाद अर्की थाना में अर्जुन सिंह के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। इसके सुनवाई में अदालत ने अर्जुन को दोषी करार दिया है।
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आरोपी अर्जुन सिंह पुत्र धन बहादुर मूल तौर पर नेपाल का रहने वाला है। अदालत ने उसे आईपीई की धारा 307 के तहत दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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जानकारी देते हुए अधिवक्ता हेमंत सिंह चौधरी ने बताया कि मुजरिम पर पीड़ित मनोज कुमार पर जानलेवा हमला करने का आरोप था। वर्ष 2015 में मनोज कुमार ने अर्की के नजदीक मधुमक्खी पालन का कार्य शुरू किया था जहां अर्जुन सिंह उसके पास काम करता था।
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5 जून 2015 की रात को अर्जुन ने पीड़ित पर लोहे के डंडे से जानलेवा हमला किया जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद उसे अर्की अस्पताल ले जाय गया जहां से उसे पीजीआई रेफर किया गया। इसके बाद अर्की थाना में अर्जुन सिंह के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। इसके सुनवाई में अदालत ने अर्जुन को दोषी करार दिया है।