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सोलन शहर में बहुमंजिला निर्माण पर नगरपरिषद सख्त, नोटिस गया तो नहीं मिलेगा बिजली और पानी का कनेक्शन

Thu, 06 Dec 2018 10:48 PM IST
Updated Thu, 06 Dec 2018 10:48 PM IST
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नियमों को दरकिनार कर भवन बनाया
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तो नहीं मिलेंगे बिजली-पानी कनेक्शन
सोलन शहर में बहुमंजिला निर्माण पर नगर परिषद सख्त
धोखे से बिजली-पानी का कनेक्शन लेेने वालों पर होगी कार्रवाई
राकेश शर्मा
सोलन। शहर की परिधि में बहुमंजिला इमारतों के निर्माण पर नगर परिषद एक बार फिर कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। नगर परिषद ने नियमों को दरकिनार कर निर्माण करने वाले भवन मालिकों को बिजली और पानी का कनेक्शन किसी भी सूरत में न देने के आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसे निर्माण कर्ताओं को यदि बिजली या पानी का कनेक्शन मिलता है तो संबंधित विभाग और मौके के अधिकारी के खिलाफ नगर परिषद कार्रवाई अमल में लाएगी।
शहर में नगर परिषद ने इस साल नवंबर माह के मध्य तक 21 बहुमंजिला भवन मालिकों को नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस निर्माण के दौरान दिए गए हैं। नगर परिषद ने साफ कर दिया है कि जिन लोगों को निर्माण के दौरान नोटिस भेजे गए थे, उनका नियमित रूप से निरीक्षण होगा और यदि बिजली या पानी का कनेक्शन पाया जाता है तो नगर परिषद भवन मालिक के साथ-साथ संबंधित विभागों पर भी कार्रवाई करेगा। जिन भवन मालिकों को नगर परिषद ने नोटिस दिए हैं, उनसे जवाब मांगा गया था अब इस जवाब और मौके से मिली रिपोर्ट के मुताबिक आगे की कार्रवाई शुरू होगी। सोलन शहर में बहुमंजिला भवनों के निर्माण की इजाजत नहीं है। इसके बावजूद बिल्डर माफिया हद से बाहर जाकर निर्माण कर रहे हैं। कुछ भवनों का निर्माण तो हाल के दिनों में ही पूरा किया गया है और ये सभी निर्माण प्रशासन और नगर परिषद कार्यालय को जाने वाले मार्गों पर ही हुए हैं। आंखों के सामने निर्माण होने के बावजूद कार्रवाई न कर पाने की वजह से नगर परिषद को फजीहत झेलनी पड़ रही थी। जिन भवनों का निर्माण हाल ही में पूरा हुआ है उनमें से कुछ में नोटिस के बावजूद बिजली और पानी दोनों के कनेक्शन लग चुके हैं और इन भवनों का इस्तेमाल व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के रूप में किया जा रहा है। नगर परिषद ने ऐसे भवन मालिकों की भी खबर लेने की तैयारी शुरू कर दी है।
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नियमों के खिलाफ निर्माण को खंडहर बना देगी नप : अध्यक्ष
नगर परिषद अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर का कहना है कि नगर परिषद ने जिन भवन मालिकों को नोटिस दिए हैं वो खड़े-खड़े खंडहर में तबदील हो जाएंगे। ऐसे भवनों को न तो बिजली का कनेक्शन मिल पाएगा न पानी का। यदि किसी ने धोखे से यह कनेक्शन ले लिए हैं तो उनकी जांच की जाएगी और तत्काल बिजली और पानी काटने के आदेश जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नियमों के बाहर निर्माण की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी।
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अब तक 21 भवन मालिकों को जारी हुए नोटिस
नगर परिषद सोलन की ओर से अब तक 21 भवन मालिकों को धारा 211 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। इसके तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से काम रोकने की नसीहत दी गई है। जिस समय यह नोटिस जारी हुए हैं नगरपरिषद ने भवन के फोटो और वीडियो भी तैयार किए हैं। ऐसे में नोटिस देने के बावजूद यदि निर्माण जारी रहा तो कोर्ट में भवन मालिक के लिए यह घातक कदम साबित हो सकता है। जबकि नोटिस में भवन के मालिक का जवाब और अन्य तमाम बातों का उल्लेख किया जाता रहा है। इससे पूर्व 163 भवनों के अवैध निर्माण का एक मामला हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है।


सोलन शहर में तीन मंजिल और पार्किंग बनाने की है इजाजत
सोलन शहर में टीसीपी एक्ट लागू होने के बाद तीन मंजिला भवन और पार्किंग बनाने की इजाजत है। कोई भी भवन मालिक तीन मंजिल और पार्किंग से अधिक निर्माण नहीं कर सकता है। शहर भूकंप के अति संवेदनशील जोन में आता है और यहां भवन निर्माण की इजाजत इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर दी जाती है। नगरपरिषद ने अब तक जिन भी लोगों को नोटिस जारी किए हैं उनका निर्माण निर्धारित मानकों से बाहर पाया गया है।
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