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समय पर सूचना न मिले तो करें अपील
Updated Sun, 19 Nov 2017 07:24 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
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सोलन।
चिल्ड्रन पार्क और कुमारहट्टी में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से विशेष प्रचार-प्रसार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कलाकारों ने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत साधारण सूचना 30 दिन, जीवन या स्वतंत्रता संबंधित आवेदन की सूचना 48 घंटे, तृतीय पक्ष से संबंधित आवेदन की सूचना 40 दिन के भीतर दी जाती है।
उन्होंने बताया कि यदि निर्धारित समय सीमा में सूचना न मिले या आवेदक लोक सूचना अधिकारी के फैसले से संतुष्ट न हो तो उस व्यवस्था में सूचना का अधिकार अधिनियम में विभिन्न प्रावधान है। आवेदक लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के खिलाफ सरकारी विभाग के अपीलीय अधिकारी को अपील कर सकता है।
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अपील लोक सूचना अधिकारी के आदेश प्रति के 30 दिनों के अंदर की जानी चाहिए। अपीलीय अधिकारी के फैसले से यदि आवेदक असंतुष्ट है या फैसला अधिकतम 45 दिनों में नहीं लिया है तब आवेदक अपील के फैसले के 90 दिनों के अंदर राज्य सूचना आयोग को दूसरी अपील कर सकता है। कलाकारों ने बताया कि अपील दायर करने के लिए किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं है। आदेश की कॉपी भी निशुल्क प्राप्त होती है।
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