{"_id":"5b2539304f1c1b684d8b6c21","slug":"131529166128-solan-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"उचित मूल्य की दुकान खोलने के लिए आवेदन आमंत्रित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
उचित मूल्य की दुकान खोलने के लिए आवेदन आमंत्रित
Updated Sat, 16 Jun 2018 10:06 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सोलन। जिले के विकास खंड नालागढ़, सोलन और कंडाघाट में उचित मूल्य की दुकानें खोली जाएंगी। यह उचित मूल्य की दुकानें सोलन के क्लीन, कंडाघाट के क्यारटू और नालागढ़ के धर्मपुर क्षेत्र में खुलेंगी। जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रक यादविंद्र पाल ने कहा कि इन दुकानों के लिए आवेदन आमंत्रित कर लिए गए हैं। लोग तीन जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि उचित मूल्य की दुकान खोलने के लिए प्रथम प्राथमिकता एकल नारी, ऐसी विधवा जो बच्चों का स्वयं पालन पोषण कर रही हो, महिला मंडल, सहकारी समूह अथवा अन्य समूह तथा शारीरिक रूप से अपंग ऐसा व्यक्ति जो उचित मूल्य की दुकान का कार्य करने में सक्षम हों को दी जाएगी। दूसरी प्राथमिकता में भूतपूर्व सैनिक, शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति जिनके परिवार से कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में न हो शामिल रहेंगे। तीसरी प्राथमिकता पंचायत और चौथी प्राथमिकता सहकारी सभाओं को प्रदान की जाएगी। आवेदन के लिए प्रपत्र निरीक्षक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नालागढ़ के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकते हैं। प्रार्थी का कम से कम दसवीं पास होना अनिवार्य है। आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, आय प्रमाणपत्र, अपनी दुकान अथवा किराए की दुकान संबंधी प्रमाणपत्र, अपंग अथवा पूर्व सैनिक प्रमाणपत्र, उचित मूल्य की दुकान धारक की मृत्यु के बाद उसके वारिस संबंधी आवश्यक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि उचित मूल्य की दुकान खोलने के लिए प्रथम प्राथमिकता एकल नारी, ऐसी विधवा जो बच्चों का स्वयं पालन पोषण कर रही हो, महिला मंडल, सहकारी समूह अथवा अन्य समूह तथा शारीरिक रूप से अपंग ऐसा व्यक्ति जो उचित मूल्य की दुकान का कार्य करने में सक्षम हों को दी जाएगी। दूसरी प्राथमिकता में भूतपूर्व सैनिक, शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति जिनके परिवार से कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में न हो शामिल रहेंगे। तीसरी प्राथमिकता पंचायत और चौथी प्राथमिकता सहकारी सभाओं को प्रदान की जाएगी। आवेदन के लिए प्रपत्र निरीक्षक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नालागढ़ के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकते हैं। प्रार्थी का कम से कम दसवीं पास होना अनिवार्य है। आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, आय प्रमाणपत्र, अपनी दुकान अथवा किराए की दुकान संबंधी प्रमाणपत्र, अपंग अथवा पूर्व सैनिक प्रमाणपत्र, उचित मूल्य की दुकान धारक की मृत्यु के बाद उसके वारिस संबंधी आवश्यक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे।
विज्ञापन