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फसलों का बीमा करवाएं किसान
Updated Mon, 04 Dec 2017 10:40 PM IST
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गरुड़ के छटिया गांव में पावर टिलर से खेत जोतता एक कृषक।
- फोटो : amar ujala
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सोलन। फसल बीमा योजना को लेकर सोलन में आयोजित बैठक में किसानों को 31 दिसंबर से पहली फसलों का बीमा करवाने की हिदायत दी है। बैठक की अध्यक्षता एडीएम सोलन संदीप नेगी ने की। इस दौरान उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले के कृषकों को फसल बीमा योजना के बारे में अवगत करवाएं। कहा कि रबी सीजन 2017-18 के लिए सोलन जिले में फसल बीमा योजना कार्यान्वित की जा रही है। जिले में इस सीजन में यह योजना गेहूं और जौ की फसल के लिए की जा रही है।
जानकारी के अनुसार सोलन जिले में गेहूं की फसल के लिए प्रति हेक्टेयर 30,000 रुपये की बीमित राशि प्रदान करने का प्रावधान है। जौ की फसल के लिए बीमित राशि 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर निर्धारित की है। उन्होंने कहा कि फसल बीमा के लिए कृषक द्वारा दिए जाने वाले बीमा प्रीमियम की दर 1.50 प्रतिशत है। कृषक द्वारा गेहूं की फसल के लिए प्रति हेक्टेयर प्रीमियम की देय राशि 450 रुपये तथा जौ की फसल के लिए 375 रुपये निर्धारित की है। जिसमें बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक की है।
योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में आई कमी एवं अन्य अधिसूचित जोखिमों से होने वाले नुकसान की भरपाई करने का प्रावधान है। योजना के तहत सभी किसान बीमे के लिए पात्र हैं। किसान जिन्होंने रबी 2017-18 में फसल के लिए बैंक अथवा वित्तीय संस्था से ऋण सीमा स्वीकृत करवाई है वह बीमा प्राप्त करने के पात्र हैं। यही नहीं जिन किसानों ने ऋण नहीं लिया है वह बीमा कवर प्राप्त करने के लिए दस्तावेज एवं प्रीमियम के साथ फसल का बीमा प्रस्ताव पत्र भरकर निकटतम व्यावसायिक, सहकारी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सामान्य सेवा केंद्र अथवा इफ्को के कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। इसके लिए अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए। इस मौके पर कृषि उपनिदेशक डॉ. आरएन शर्मा, जिला राजस्व अधिकारी एसपी जसवाल, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी भानू गुप्ता, अग्रणी बैंक यूको बैंक के प्रबंधक जेपी नेगी, इफ्को को इंश्योरेंस के प्रतिनिधि सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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जानकारी के अनुसार सोलन जिले में गेहूं की फसल के लिए प्रति हेक्टेयर 30,000 रुपये की बीमित राशि प्रदान करने का प्रावधान है। जौ की फसल के लिए बीमित राशि 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर निर्धारित की है। उन्होंने कहा कि फसल बीमा के लिए कृषक द्वारा दिए जाने वाले बीमा प्रीमियम की दर 1.50 प्रतिशत है। कृषक द्वारा गेहूं की फसल के लिए प्रति हेक्टेयर प्रीमियम की देय राशि 450 रुपये तथा जौ की फसल के लिए 375 रुपये निर्धारित की है। जिसमें बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक की है।
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योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में आई कमी एवं अन्य अधिसूचित जोखिमों से होने वाले नुकसान की भरपाई करने का प्रावधान है। योजना के तहत सभी किसान बीमे के लिए पात्र हैं। किसान जिन्होंने रबी 2017-18 में फसल के लिए बैंक अथवा वित्तीय संस्था से ऋण सीमा स्वीकृत करवाई है वह बीमा प्राप्त करने के पात्र हैं। यही नहीं जिन किसानों ने ऋण नहीं लिया है वह बीमा कवर प्राप्त करने के लिए दस्तावेज एवं प्रीमियम के साथ फसल का बीमा प्रस्ताव पत्र भरकर निकटतम व्यावसायिक, सहकारी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सामान्य सेवा केंद्र अथवा इफ्को के कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। इसके लिए अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए। इस मौके पर कृषि उपनिदेशक डॉ. आरएन शर्मा, जिला राजस्व अधिकारी एसपी जसवाल, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी भानू गुप्ता, अग्रणी बैंक यूको बैंक के प्रबंधक जेपी नेगी, इफ्को को इंश्योरेंस के प्रतिनिधि सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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