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Sirmour News: हिट एंड रन मामले के दोषी को 6 माह की जेल और 3200 जुर्माने की सजा
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हिट एंड रन मामले के दोषी को 6 माह की जेल और 3200 जुर्माने की सजा
30 नवंबर 2011 को एनएच-07 पर कोलर में हुआ था सड़क हादसा
हादसे के बाद आरोपी वाहन समेत मौके से नाहन की तरफ हुआ था फरार
संवाद न्यूज एजेंसी
पांवटा साहिब(सिरमौर)। करीब 12 वर्ष पहले कोलर के समीप हिट एंड रन
मामले में आरोपी चालक को अदालत ने सजा सुनाई है। आरोपी को आईपीसी
और एमपी एक्ट के तहत 6 माह की कैद तथा 3200 जुर्माने की सजा सुनाई गई।
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी पांवटा साहिब के न्यायाधीश प्रियंका देवी की
अदालत ने इस मामले में सजा सुनाई है।
सहायक जिला न्यायवादी दिक्षित शर्मा ने बताया कि सड़क दुर्घटना 30 नवंबर 2011 को हुई। शिकायतकर्ता हुकम सिंह निवासी कोलर ने पुलिस थाना पांवटा में शिकायत की थी जिसमें कहा गया कि एनएच-72(अब-07) पर कोलर में
अपने घर के बाहर खड़ा था। हुकम सिंह का कहना है कि उनका भतीजा देविंद्र सिंह पुत्र नसीब सिंह निवासी कोलर में इनके बाई तरफ खड़ा था। तभी पांवटा साहिब की तरफ से आई एक तेज रफ्तार गाड़ी देविंद्र सिंह को टक्कर मारी। मौके पर रुके बिना ही वाहन समेत चालक नाहन की तरफ भाग गया। अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मुकदमें 15 ग्वाहों के बयान दर्ज करवाए। अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर विभिन्न धाराओं के तहत दोषी धनवंतरी शर्मा(59) पुत्र स्वरूप शर्मा निवासी सुभाष नगर मनीमाजरा थाना चंडीगढ़ को 6 माह की कैद तथा 3200 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर 15 दिनों का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। इस मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी दीक्षित शर्मा ने की।
संवाद
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30 नवंबर 2011 को एनएच-07 पर कोलर में हुआ था सड़क हादसा
हादसे के बाद आरोपी वाहन समेत मौके से नाहन की तरफ हुआ था फरार
संवाद न्यूज एजेंसी
पांवटा साहिब(सिरमौर)। करीब 12 वर्ष पहले कोलर के समीप हिट एंड रन
मामले में आरोपी चालक को अदालत ने सजा सुनाई है। आरोपी को आईपीसी
और एमपी एक्ट के तहत 6 माह की कैद तथा 3200 जुर्माने की सजा सुनाई गई।
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी पांवटा साहिब के न्यायाधीश प्रियंका देवी की
अदालत ने इस मामले में सजा सुनाई है।
सहायक जिला न्यायवादी दिक्षित शर्मा ने बताया कि सड़क दुर्घटना 30 नवंबर 2011 को हुई। शिकायतकर्ता हुकम सिंह निवासी कोलर ने पुलिस थाना पांवटा में शिकायत की थी जिसमें कहा गया कि एनएच-72(अब-07) पर कोलर में
अपने घर के बाहर खड़ा था। हुकम सिंह का कहना है कि उनका भतीजा देविंद्र सिंह पुत्र नसीब सिंह निवासी कोलर में इनके बाई तरफ खड़ा था। तभी पांवटा साहिब की तरफ से आई एक तेज रफ्तार गाड़ी देविंद्र सिंह को टक्कर मारी। मौके पर रुके बिना ही वाहन समेत चालक नाहन की तरफ भाग गया। अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मुकदमें 15 ग्वाहों के बयान दर्ज करवाए। अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर विभिन्न धाराओं के तहत दोषी धनवंतरी शर्मा(59) पुत्र स्वरूप शर्मा निवासी सुभाष नगर मनीमाजरा थाना चंडीगढ़ को 6 माह की कैद तथा 3200 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर 15 दिनों का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। इस मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी दीक्षित शर्मा ने की।
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