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Sirmour News: नाहन में कार्यक्रम के आयोजन से 3 दिन पहले नगर परिषद को करना होगा सूचित
Thu, 02 May 2024 11:54 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरमौर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरमौर
Updated Thu, 02 May 2024 11:54 PM IST
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-कार्यक्रम में फैलने वाले कचरे के निष्पादन के लिए पहले जमा करवानी होगी 10 हजार की राशि
-जानकारी न देने वालों के खिलाफ नगर परिषद करेगा कानूनी कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। जिला मुख्यालय नाहन के नगर परिषद क्षेत्र में अब सार्वजनिक कार्यक्रमों, शादी समारोह और धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन से तीन दिन पहले नगर परिषद नाहन को सूचना देनी होगी। कार्यक्रमों में फैलने वाले कचरे के सही निष्पादन को लेकर प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशों के बाद नगर परिषद नाहन ने यह अपील शहरवासियों से की है। कार्यक्रम से पहले आयोजकों को कचरे के सही निष्पादन को लेकर 10 हजार की राशि नगर परिषद के पास जमा करवानी होगी। समारोह के बाद शेष राशि आयोजकों को वापस कर दी जाएगी।
नगर परिषद नाहन के कार्यकारी अधिकारी संजय तोमर ने बताया कि नगर परिषद नाहन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2016 की अनुपालना के लिए प्रतिबद्ध है तथा हाल ही में उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश द्वारा पारित आदेश अनुसार नगर परिषद नाहन क्षेत्र में अब सार्वजनिक और धार्मिक भंडारा एवं शादी इत्यादि कार्यक्रमों के बारे में नगर परिषद नाहन को 3 दिन पूर्व सूचित करना होगा ताकि कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वहां से निकलने वाले कचरे को सही प्रकार से उठाने एवं निष्पादन करने के लिए व्यवस्था की जा सके यदि कार्यक्रम होने से पहले नगर परिषद को सूचित नहीं किया जाता है तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी इसके लिए कार्यक्रम आयोजक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
उन्होंने बताया कि शहर में जिला परिषद भवन में आयोजन से पूर्व यह व्यवस्था शुरू हो चुकी है और शेष अन्य स्थानों में चंबा मैदान, हिंदू आश्रम सहित अन्य निजी स्थलों को पत्र लिखकर जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि यदि आयोजन इन स्थानों पर कार्यक्रम करता है और नगर परिषद को सूचित नहीं करता तो इस संबंध में स्थान प्रबंधकों के चालान किए जाएंगे।
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-जानकारी न देने वालों के खिलाफ नगर परिषद करेगा कानूनी कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। जिला मुख्यालय नाहन के नगर परिषद क्षेत्र में अब सार्वजनिक कार्यक्रमों, शादी समारोह और धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन से तीन दिन पहले नगर परिषद नाहन को सूचना देनी होगी। कार्यक्रमों में फैलने वाले कचरे के सही निष्पादन को लेकर प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशों के बाद नगर परिषद नाहन ने यह अपील शहरवासियों से की है। कार्यक्रम से पहले आयोजकों को कचरे के सही निष्पादन को लेकर 10 हजार की राशि नगर परिषद के पास जमा करवानी होगी। समारोह के बाद शेष राशि आयोजकों को वापस कर दी जाएगी।
नगर परिषद नाहन के कार्यकारी अधिकारी संजय तोमर ने बताया कि नगर परिषद नाहन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2016 की अनुपालना के लिए प्रतिबद्ध है तथा हाल ही में उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश द्वारा पारित आदेश अनुसार नगर परिषद नाहन क्षेत्र में अब सार्वजनिक और धार्मिक भंडारा एवं शादी इत्यादि कार्यक्रमों के बारे में नगर परिषद नाहन को 3 दिन पूर्व सूचित करना होगा ताकि कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वहां से निकलने वाले कचरे को सही प्रकार से उठाने एवं निष्पादन करने के लिए व्यवस्था की जा सके यदि कार्यक्रम होने से पहले नगर परिषद को सूचित नहीं किया जाता है तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी इसके लिए कार्यक्रम आयोजक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
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उन्होंने बताया कि शहर में जिला परिषद भवन में आयोजन से पूर्व यह व्यवस्था शुरू हो चुकी है और शेष अन्य स्थानों में चंबा मैदान, हिंदू आश्रम सहित अन्य निजी स्थलों को पत्र लिखकर जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि यदि आयोजन इन स्थानों पर कार्यक्रम करता है और नगर परिषद को सूचित नहीं करता तो इस संबंध में स्थान प्रबंधकों के चालान किए जाएंगे।
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