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हरिपुरधार-संगड़ाह में उचित मूल्य दुकान के लिए 10 तक करें आवेदन
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नाहन(सिरमौर)। जिला सिरमौर के संगड़ाह और हरिपुरधार में उचित मूल्य की दुकान खोली जानी है जिसके आवंटन के लिए 10 जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है।
जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले आदित्य बिंद्रा ने बताया कि उचित मूल्य की दुकान के लिए एकल नारी, विधवा, महिला मंडल, दिव्यांग व्यक्ति (जो उचित मूल्य की दुकान का कार्य करने में सक्षम हों) भूतपूर्व सैनिक, शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति जिसके परिवार का कोई भी सदस्य नियमित रोजगार में न हो, वह अपना आवेदन सादे कागज पर 10 जुलाई तक जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नाहन के कार्यालय में कर सकता है। उन्होंने बताया कि 10 जुलाई के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
बिंद्रा ने बताया कि आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास रखी गई है। आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ मैट्रिक का प्रमाण पत्र और वित्तीय स्थिति से संबंधित दस्तावेज, जिसमें कम से कम एक लाख रुपये बकाया धन का होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त उच्च शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र यदि आवेदक बीपीएल, एससी, ओबीसी, एसटी परिवार से संबंध रखता और रखती है तो इस संदर्भ में प्रमाण पत्र भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, अपंगता प्रमाण पत्र लगा सकता है।
इसके अलावा यदि आवेदक उसी वार्ड का है जिसमें उचित मूल्य की दुकान खोली जानी प्रस्तावित है तो इस संबंध में ग्राम पंचायत की ओर से जारी प्रमाण पत्र, विधवा एकल नारी से संबंधित दस्तावेज जो भी उपलब्ध हों की सत्यापित/स्वयं सत्यापित छाया प्रतियां भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करें ताकि वरीयता तय की जा सके। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर-01702-222558 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
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जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले आदित्य बिंद्रा ने बताया कि उचित मूल्य की दुकान के लिए एकल नारी, विधवा, महिला मंडल, दिव्यांग व्यक्ति (जो उचित मूल्य की दुकान का कार्य करने में सक्षम हों) भूतपूर्व सैनिक, शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति जिसके परिवार का कोई भी सदस्य नियमित रोजगार में न हो, वह अपना आवेदन सादे कागज पर 10 जुलाई तक जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नाहन के कार्यालय में कर सकता है। उन्होंने बताया कि 10 जुलाई के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
बिंद्रा ने बताया कि आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास रखी गई है। आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ मैट्रिक का प्रमाण पत्र और वित्तीय स्थिति से संबंधित दस्तावेज, जिसमें कम से कम एक लाख रुपये बकाया धन का होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त उच्च शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र यदि आवेदक बीपीएल, एससी, ओबीसी, एसटी परिवार से संबंध रखता और रखती है तो इस संदर्भ में प्रमाण पत्र भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, अपंगता प्रमाण पत्र लगा सकता है।
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इसके अलावा यदि आवेदक उसी वार्ड का है जिसमें उचित मूल्य की दुकान खोली जानी प्रस्तावित है तो इस संबंध में ग्राम पंचायत की ओर से जारी प्रमाण पत्र, विधवा एकल नारी से संबंधित दस्तावेज जो भी उपलब्ध हों की सत्यापित/स्वयं सत्यापित छाया प्रतियां भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करें ताकि वरीयता तय की जा सके। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर-01702-222558 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
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