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Sirmour News: दूसरे दिन भी जारी रही निजी बस चालक-परिचालक यूनियन की हड़ताल
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दूसरे दिन भी जारी रही निजी बस चालक-परिचालक यूनियन की हड़ताल
नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ सब चालकों से साथ मांगा : टेक चंद राजपूत
धरना प्रदर्शन के बाद एनएच-07 पर पांवटा से बातापुल तक रोष मार्च निकाला
संवाद न्यूज एजेंसी
पांवटा साहिब (सिरमौर)। केंद्र सरकार की ओर से हिट एंड रन मामले में दोषी चालक के खिलाफ सख्त कानून के विरोध में दूसरे दिन भी निजी बस चालकों-परिचालकों ने हड़ताल जारी रही।
मंगलवार को सभी पहले पांवटा बस स्टैंड परिसर में एकत्रित हुए। इसके बाद विश्वकर्मा चौक से बद्रीपुर, बातापुल से बहराल तक रोष मार्च निकाला गया। एनएच समेत सभी चौक चौराहों पर वाहन चालकों से मिलकर इस कानून के खिलाफ एकजुट होकर सहयोग करने का आग्रह किया गया।
पांवटा साहिब निजी बस चालक-परिचालक संघ प्रधान टेक चंद राजपूत, राजेश ठाकुर, अनिल, विजेंद्र, रजत सिंह, नवजोत और सुरजीत ने कहा कि एनएच पर चल रहे वाहन चालकों को नए सख्त कानून के बारे में बताया गया।
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साथ ही इसके खिलाफ हड़ताल में शामिल होने का आग्रह किया गया। भारतीय न्याय संहिता-2023 में संशोधन के बाद हिट एंड रन मामले में दोषी चालक को दस साल कैद और पांच लाख जुर्माने का प्रावधान नए कानून में होगा। इसके बाद कई वाहन चालकों ने इसमें शामिल होने को सहमति जताई है। बुधवार को हड़ताल जारी रहेगी। बद्रीपुर से पांवटा साहिब तक रैली निकाली जाएगी।
संवाद
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नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ सब चालकों से साथ मांगा : टेक चंद राजपूत
धरना प्रदर्शन के बाद एनएच-07 पर पांवटा से बातापुल तक रोष मार्च निकाला
संवाद न्यूज एजेंसी
पांवटा साहिब (सिरमौर)। केंद्र सरकार की ओर से हिट एंड रन मामले में दोषी चालक के खिलाफ सख्त कानून के विरोध में दूसरे दिन भी निजी बस चालकों-परिचालकों ने हड़ताल जारी रही।
मंगलवार को सभी पहले पांवटा बस स्टैंड परिसर में एकत्रित हुए। इसके बाद विश्वकर्मा चौक से बद्रीपुर, बातापुल से बहराल तक रोष मार्च निकाला गया। एनएच समेत सभी चौक चौराहों पर वाहन चालकों से मिलकर इस कानून के खिलाफ एकजुट होकर सहयोग करने का आग्रह किया गया।
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पांवटा साहिब निजी बस चालक-परिचालक संघ प्रधान टेक चंद राजपूत, राजेश ठाकुर, अनिल, विजेंद्र, रजत सिंह, नवजोत और सुरजीत ने कहा कि एनएच पर चल रहे वाहन चालकों को नए सख्त कानून के बारे में बताया गया।
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साथ ही इसके खिलाफ हड़ताल में शामिल होने का आग्रह किया गया। भारतीय न्याय संहिता-2023 में संशोधन के बाद हिट एंड रन मामले में दोषी चालक को दस साल कैद और पांच लाख जुर्माने का प्रावधान नए कानून में होगा। इसके बाद कई वाहन चालकों ने इसमें शामिल होने को सहमति जताई है। बुधवार को हड़ताल जारी रहेगी। बद्रीपुर से पांवटा साहिब तक रैली निकाली जाएगी।
संवाद