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Sirmour News: पत्नी और भाई पर चाकू से वार करने के दोषी को 7 साल की सजा
Thu, 14 Nov 2024 11:03 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरमौर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरमौर
Updated Thu, 14 Nov 2024 11:03 PM IST
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अदालत ने 21 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की भी सुनाया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गौरव महाजन की अदालत ने पत्नी व भाई पर चाकू से वार करने के एक मामले में दोषी को 7 साल के कठोर कारावास व 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
मामले की जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी रुमीन्द्र बैंस ने बताया कि 26 अक्तूबर 2019 को आरोपी जोगिंदर उर्फ बिल्ला ने समय करीब 2 बजे दिन में अपनी पत्नी और अपने भाई जो कि आरोपी से अलग सिंघपुरा में किराये के मकान में रहते थे, को उनके घर में आकर जान से मारने की नियत से क्रूरतापूर्वक चाकू से कई वार किए। हमले से आरोपी की पत्नी को गंभीर चोटें आई तथा उसके भाई को भी कई साधारण चोटें आई थीं। मौजूदा केस की तफतीश मुख्य आरक्षी रविंदर कुमार ने अमल में लायी।
सहायक जिला न्यायवादी ने बताया कि तफ्तीश पूरी होने पर आरोपी के खिलाफ आरोप-पत्र अदालत में पेश किया गया। ट्रायल के दौरान आरोपी के खिलाफ सरकार की तरफ से कुल 12 गवाहों को पेश किया गया। गवाहों के बयान तथा साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने जुर्म साबित होने पर दोषी जोगिंदर उर्फ बिल्ला पुत्र स्वर्गीय राम किशन निवासी देवबंद, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश को धारा 307, 324, एवं 506 आईपीसी के अंतर्गत कुल 7 साल का कठोर कारावास और कुल 21,000 रुपये बतौर जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गौरव महाजन की अदालत ने पत्नी व भाई पर चाकू से वार करने के एक मामले में दोषी को 7 साल के कठोर कारावास व 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
मामले की जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी रुमीन्द्र बैंस ने बताया कि 26 अक्तूबर 2019 को आरोपी जोगिंदर उर्फ बिल्ला ने समय करीब 2 बजे दिन में अपनी पत्नी और अपने भाई जो कि आरोपी से अलग सिंघपुरा में किराये के मकान में रहते थे, को उनके घर में आकर जान से मारने की नियत से क्रूरतापूर्वक चाकू से कई वार किए। हमले से आरोपी की पत्नी को गंभीर चोटें आई तथा उसके भाई को भी कई साधारण चोटें आई थीं। मौजूदा केस की तफतीश मुख्य आरक्षी रविंदर कुमार ने अमल में लायी।
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सहायक जिला न्यायवादी ने बताया कि तफ्तीश पूरी होने पर आरोपी के खिलाफ आरोप-पत्र अदालत में पेश किया गया। ट्रायल के दौरान आरोपी के खिलाफ सरकार की तरफ से कुल 12 गवाहों को पेश किया गया। गवाहों के बयान तथा साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने जुर्म साबित होने पर दोषी जोगिंदर उर्फ बिल्ला पुत्र स्वर्गीय राम किशन निवासी देवबंद, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश को धारा 307, 324, एवं 506 आईपीसी के अंतर्गत कुल 7 साल का कठोर कारावास और कुल 21,000 रुपये बतौर जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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