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Sirmour News: सिरमौर में एक जून तक ड्राई-डे घोषित, जनसभाओं पर रहेगा प्रतिबंध

Thu, 30 May 2024 11:26 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 30 May 2024 11:26 PM IST
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Lok Sabha elections, Sirmaur district, dry day declared, ban on public meetings
- मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में राजनीतिक दल नहीं कर सकेंगे अपना बूथ स्थापित
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संवाद न्यूज एजेंसी

नाहन (सिरमौर)। लोकसभा चुनाव के चलते सिरमौर जिले में 30 मई को शाम 6 बजे के बाद सभी प्रकार की राजनीतिक जनसभाओं पर प्रतिबंध लगाया है। जिला दंडाधिकारी सुमित खिमटा ने बताया कि एक जून को शिमला संसदीय क्षेत्र के तहत मतदान होना है। इसी उद्देश्य से 30 मई शाम छह बजे के बाद सभी प्रकार की जनसभाएं प्रतिबंधित रहेंगी और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा। जिला दंडाधिकारी ने जारी आदेश में कहा है कि इस अवधि के दौरान एक स्थल पर पांच लोगों से अधिक इकट्ठा होने पर भी प्रतिबंध रहेगा, जबकि प्रत्याशियों को डोर-टू-डोर प्रचार की अनुमति रहेगी। जिला दंडाधिकारी ने एक जून को होने वाले मतदान के दृष्टिगत सिरमौर जिले में 30 मई शाम छह बजे से एक जून शाम छह बजे अथवा मतदान प्रक्रिया संपन्न होने तक ड्राई डे घोषित किया है। इसी प्रकार चार जून को भी ड्राई-डे घोषित किया गया है। इस अवधि के दौरान सभी किस्म की शराब के विक्रय पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा।

बाहरी निर्वाचन क्षेत्र के राजनीतिक कार्यकर्ता छोड़ दें स्थान

जिला दंडाधिकारी ने जारी आदेश में कहा कि लोकसभा निर्वाचन के दौरान 30 मई शाम छह बजे तक बाहरी निर्वाचन क्षेत्र से लाए गए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि अथवा कार्यकर्ता स्थान छोड़ दें। निर्वाचन क्षेत्र से बाहर से लाए गए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, कार्यकर्ता अथवा व्यक्ति जो कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, वे 30 मई शाम छह बजे से एक जून अथवा मतदान के संपन्न होने तक इनकी उपस्थिति पर प्रतिबंध रहेगा।
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100 मीटर दायरे में सेल फोन के इस्तेमाल पर रहेगा प्रतिबंध

जिला दंडाधिकारी बताया कि मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी व्यक्ति को ध्वनि विस्तार करने वाले सभी प्रकार के मोबाइल फोन, कोर्ड लैस फोन, वायर लैस फोन और दूसरे यंत्र रखने पर प्रतिबंध रहेगा। केवल अधिकृत निर्वाचन स्टाफ और पुलिस ऑफिशियल को इस प्रतिबंध में छूट दी गई है। इसी प्रकार मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में किसी भी राजनीतिक दल की ओर से अपना बूथ स्थापित करने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
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