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Sirmour News: एनडीपीएस मामले में दोषी को पांच साल की कैद, 25000 रुपये जुर्माना
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एनडीपीएस मामले में दोषी को पांच साल की कैद, 25000 रुपये जुर्माना
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पांवटा की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
पांवटा साहिब (सिरमौर)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पांवटा साहिब डाॅ. अबीरा बासु की अदालत ने एनडीपीएस अधिनियम के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल के कारावास और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
अदालत में मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी किशन सिंह वर्मा ने की। उन्होंने बताया कि अदालत ने दोषी वतन सिंह (40) पुत्र महेंद्र सिंह निवासी वार्ड नंबर-4, दुर्गा कालोनी पांवटा साहिब को सजा सुनाई है।
मामला 13 जून 2014 का है। पुलिस ने आरोपी से रेनबैक्सी चौक के समीप दुकान के अंदर प्लाई बोर्ड के कैबिन में 5.700 किलोग्राम चूरापोस्त बरामद किया था। लिहाजा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना में एनडीपीएस अधिनियम में मामला दर्ज किया। पुलिस ने मामले की तफ्तीश के बाद अदालत में चालान पेश किया।
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अदालत ने 12 गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई।
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पांवटा की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
पांवटा साहिब (सिरमौर)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पांवटा साहिब डाॅ. अबीरा बासु की अदालत ने एनडीपीएस अधिनियम के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल के कारावास और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
अदालत में मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी किशन सिंह वर्मा ने की। उन्होंने बताया कि अदालत ने दोषी वतन सिंह (40) पुत्र महेंद्र सिंह निवासी वार्ड नंबर-4, दुर्गा कालोनी पांवटा साहिब को सजा सुनाई है।
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मामला 13 जून 2014 का है। पुलिस ने आरोपी से रेनबैक्सी चौक के समीप दुकान के अंदर प्लाई बोर्ड के कैबिन में 5.700 किलोग्राम चूरापोस्त बरामद किया था। लिहाजा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना में एनडीपीएस अधिनियम में मामला दर्ज किया। पुलिस ने मामले की तफ्तीश के बाद अदालत में चालान पेश किया।
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अदालत ने 12 गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई।
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