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Sirmour News: मारपीट मामले में आठ आरोपी बरी
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रास्ता निर्माण को लेकर हमले करने के थे आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। करीब चार वर्ष पहले शिलाई में हुए मारपीट के मामले में अदालत ने दो महिलाओं सहित आठ आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। बरी किए आरोपियों में बलबीर सिंह, रवि कुमार, भजन सिंह, अमर सिंह, केदार, सानिया राम, कंकु देवी और हिरमु देवी शामिल हैं।
पुलिस में 6 अप्रैल 2022 को एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता दौलत राम ने आरोप लगाया था कि उनके परिवार के रास्ते में निर्माण कार्य को लेकर आरोपियों ने मारपीट की और बाद में ईंट से हमला किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह अदालत में पेश किए गए।
अदालत ने निर्णय में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में विफल रहा है। ऐसे में सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया जाता है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। करीब चार वर्ष पहले शिलाई में हुए मारपीट के मामले में अदालत ने दो महिलाओं सहित आठ आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। बरी किए आरोपियों में बलबीर सिंह, रवि कुमार, भजन सिंह, अमर सिंह, केदार, सानिया राम, कंकु देवी और हिरमु देवी शामिल हैं।
पुलिस में 6 अप्रैल 2022 को एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता दौलत राम ने आरोप लगाया था कि उनके परिवार के रास्ते में निर्माण कार्य को लेकर आरोपियों ने मारपीट की और बाद में ईंट से हमला किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह अदालत में पेश किए गए।
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अदालत ने निर्णय में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में विफल रहा है। ऐसे में सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया जाता है।