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कोविड सुरक्षा उपायों के बिना बसों में नहीं हो पाएगा सफर
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नाहन (सिरमौर)। जिला दंडाधिकारी रामकुमार गौतम ने कहा है कि अंतर्राज्यीय बसों में बिना कोविड सुरक्षा उपाय के यात्रा नहीं हो पाएगी।
यात्रियों केे पास आरटीपीसीआर, रैपिड एंटीजन टेस्ट या वैक्सीन प्रमाणपत्र होना जरूरी है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं और आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे।
उन्होंने कहा कि आदेशानुसार दूसरे राज्यों से जिले में आने वाले पर्यटकों और लोगों को कोविड-19 वैक्सीन प्रमाणपत्र (डबल डोज) या रैपिड एंटीजन टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। 24 घंटे के दौरान की रैपिड एंटीजन टेस्ट निगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। जिले के सभी स्कूलों को 22 अगस्त तक बंद कर दिया है। जबकि शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी स्कूल आएंगे। इसके अलावा जिले में 13 अगस्त से अंतर्राज्यीय, अंतर जिला और जिले के भीतर सार्वजनिक परिवहन बसें 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगी। जिले के सभी उपमंडलाधिकारी और पुलिस अधिकारी इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन और आदेशों को लागू करना सुनिश्चित करेंगे।
दिशानिर्देशों का पालन न करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 और आईपीसी की धारा 188 में किए गए प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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यात्रियों केे पास आरटीपीसीआर, रैपिड एंटीजन टेस्ट या वैक्सीन प्रमाणपत्र होना जरूरी है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं और आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे।
उन्होंने कहा कि आदेशानुसार दूसरे राज्यों से जिले में आने वाले पर्यटकों और लोगों को कोविड-19 वैक्सीन प्रमाणपत्र (डबल डोज) या रैपिड एंटीजन टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। 24 घंटे के दौरान की रैपिड एंटीजन टेस्ट निगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। जिले के सभी स्कूलों को 22 अगस्त तक बंद कर दिया है। जबकि शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी स्कूल आएंगे। इसके अलावा जिले में 13 अगस्त से अंतर्राज्यीय, अंतर जिला और जिले के भीतर सार्वजनिक परिवहन बसें 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगी। जिले के सभी उपमंडलाधिकारी और पुलिस अधिकारी इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन और आदेशों को लागू करना सुनिश्चित करेंगे।
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दिशानिर्देशों का पालन न करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 और आईपीसी की धारा 188 में किए गए प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।