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चोरी मामले में नौकरानी और उसके साथी को कैद
अमर उजाला, पांवटा साहिब (सिरमौर)
Updated Tue, 31 May 2016 11:53 PM IST
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ज्वेलरी की चोरी का अभियोग साबित होने पर अदालत ने नौकरानी और उसके एक साथी को 1-1 वर्ष की कैद व दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मंगलवार को न्यायालय पांवटा ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-2 न्यायाधीश शहनाज अंसारी की अदालत ने सजा सुनाई।
सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने यह जानकारी दी। 27 जनवरी 2009 को शिकायतकर्ता राजेश गर्ग निवासी वैज्ञानिक कॉलोनी एचएआरईसी धौलाकुआं ने बताया कि मुलजिम राशि पत्नी नरेश कुमार उनके घर में नौकरानी थी। उसने घर से सोने के आभूषण और अन्य सामान चुरा लिया था। उसने सुदेश कुमार के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। चोरी का सामान इन दोनों के घर से बरामद हुआ था। मंगलवार को इस मामले में अदालत ने सजा सुनाई। इसमें दोनों को आईपीसी की धारा-380 व 381 के तहत 1-1 वर्ष कैद व प्रत्येक को 2-2 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। सहायक जिला न्यायवादी ने कहा कि अदालत ने तमाम तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई है।
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सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने यह जानकारी दी। 27 जनवरी 2009 को शिकायतकर्ता राजेश गर्ग निवासी वैज्ञानिक कॉलोनी एचएआरईसी धौलाकुआं ने बताया कि मुलजिम राशि पत्नी नरेश कुमार उनके घर में नौकरानी थी। उसने घर से सोने के आभूषण और अन्य सामान चुरा लिया था। उसने सुदेश कुमार के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। चोरी का सामान इन दोनों के घर से बरामद हुआ था। मंगलवार को इस मामले में अदालत ने सजा सुनाई। इसमें दोनों को आईपीसी की धारा-380 व 381 के तहत 1-1 वर्ष कैद व प्रत्येक को 2-2 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। सहायक जिला न्यायवादी ने कहा कि अदालत ने तमाम तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई है।
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