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बाइक चोरी के आरोपी को 6 माह कैद व 1 हजार जुर्माना
Updated Fri, 18 Aug 2017 11:20 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
पांवटा साहिब (सिरमौर)। तारुवाला ट्रक यूनियन के समीप से बाइक चोरी करने के दोषी को अदालत ने सजा सुनाई है। शुक्रवार को जेएमआईसी न्यायालय संख्या-2 पांवटा के न्यायाधीश असलम बैग की अदालत ने चोरी के मामले में मुजफ्फरनगर के ग्राम केलापुर निवासी दीपक कुमार पुत्र वीर सिंह को 6 माह कैद और 1 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र सिंह शर्मा ने कहा कि शिकायतकर्ता दीपक कुमार पुत्र अमीर चंद निवासी पांवटा ने थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि 2 जुलाई 2017 को ट्रक यूनियन के समीप पेट्रोल पंप के पास से उसके ड्राइवर लायक राम की मोटरसाइकिल (एचपी17बी- 2877) चोरी हो गई थी। अदालत ने दोष सिद्ध होने पर दीपक कुमार पुत्र वीर सिंह निवासी ग्राम केलापुर तहसील जनसार, जिला मुजफ्फरनगर को धारा-379 के तहत 6 माह की कैद और 1000 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 15 दिनों की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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पांवटा साहिब (सिरमौर)। तारुवाला ट्रक यूनियन के समीप से बाइक चोरी करने के दोषी को अदालत ने सजा सुनाई है। शुक्रवार को जेएमआईसी न्यायालय संख्या-2 पांवटा के न्यायाधीश असलम बैग की अदालत ने चोरी के मामले में मुजफ्फरनगर के ग्राम केलापुर निवासी दीपक कुमार पुत्र वीर सिंह को 6 माह कैद और 1 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र सिंह शर्मा ने कहा कि शिकायतकर्ता दीपक कुमार पुत्र अमीर चंद निवासी पांवटा ने थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि 2 जुलाई 2017 को ट्रक यूनियन के समीप पेट्रोल पंप के पास से उसके ड्राइवर लायक राम की मोटरसाइकिल (एचपी17बी- 2877) चोरी हो गई थी। अदालत ने दोष सिद्ध होने पर दीपक कुमार पुत्र वीर सिंह निवासी ग्राम केलापुर तहसील जनसार, जिला मुजफ्फरनगर को धारा-379 के तहत 6 माह की कैद और 1000 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 15 दिनों की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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