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हत्या के दोषी को उम्र कैद, 20 हजार का जुर्माना
Updated Sat, 07 Oct 2017 10:55 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
नाहन (सिरमौर)।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरमौर हंसराज की अदालत ने हत्या का अभियोग साबित होने पर एक व्यक्ति को कठोर आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये जुर्मानेे की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने इस मामले में दो अन्य आरोपियों को बरी कर दिया।
मामले की पैरवी करते हुए उप जिला न्यायवादी एकलव्य चौधरी ने बताया कि यह घटना 23 अक्तूबर 2015 की है। संदीप कुमार व जय सिंह शाम के समय एक होटल पर बैठे थे। इस दौरान तीन युवक प्रमोद कुमार, संदीप व सचिन कुमार एक मोटरसाइकिल पर होटल में आ धमके और होटल में बैठकर शराब का सेवन करने लगे। रात करीब साढ़े 8 बजे आरोपियों की जय सिंह के साथ आमलेट को लेकर बहसबाजी शुरू हो गई। इसके बाद सभी होटल से बाहर निकलकर ठेके के पास पहुंचे जहां आरोपियों ने जयसिंह के साथ हाथापाई शुरू कर दी।
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इस दौरान आरोपी प्रमोद कुमार ने अपनी जेब से चाकू निकाला और जयसिंह के पेट में घोंप दिया। इसके बाद आरोपी अपनी मोटरसाइकिल को मौके पर छोड़कर फरार हो गए। बुरी तरह से घायल जयसिंह को 108 एंबुलेंस की सहायता से सिविल अस्पताल पांवटा पहुंचाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वादी संदीप कुमार की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने भादंसं की धारा 302, 34 के तहत मामला दर्ज किया। इस मामले में 15 गवाहों के बयान दर्ज किए गए।
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शनिवार को तमाम साक्ष्यों व दलीलों को सुनने के बाद हत्या के दोषी प्रमोद कुमार निवासी माजरी, पांवटा साहिब को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जबकि, संदीप व सचिन को मामले में बरी कर दिया।
-------हत्या के दोषी को उम्र कैद, 20 हजार का जुर्माना
जुर्माना अदा न करने की सूरत में भुगतना होगा अतिरिक्त कारावास
हत्या के मामले में दो बरी, वर्ष 2015 में आमलेट को लेकर हुई थी मारपीट