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हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, 21,000 रुपये जुर्माने के आदेश

Sat, 18 Jun 2022 12:27 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 18 Jun 2022 12:27 AM IST
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court order to  life time prison to accused of murder  case in nahan
नाहन (सिरमौर)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश द्वितीय) डॉ. अबीरा बासु की अदालत ने हत्या के आरोपी नीताराम निवासी बोकाला, तहसील शिलाई को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 20,000 रुपये जर्माने की सजा सुनाई।
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जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अतिरिक्त दोषी को भादंसं की धारा 452 के तहत दो साल की कैद और 1,000 रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश भी अदालत ने जारी किए। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत में मामले की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी जितेंद्र कुमार शर्मा ने की।
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उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मामला 31 अक्तूबर 2015 का है। ग्राम पंचायत बोकाला पाब के प्रधान तोताराम ने इस संबंध में पुलिस थाना शिलाई में सूचना दी थी कि नीताराम ने चंदन सिंह की हत्या की है। सूचना के आधार पर शिलाई पुलिस ने भादंसं की धारा 302 और 452 के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और गवाहों के बयान दर्ज किए। साथ ही एसएचओ दुलाराम की अगुवाई में पुलिस ने भौतिक व वैज्ञानिक साक्ष्य भी एकत्रित किए।
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अतिरिक्त जिला न्यायवादी ने बताया कि मामले की जांच के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से 18 गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी नीताराम को अदालत ने दोषी करार देते हुए ये सजा सुनाई।
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