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Sirmour News: अदालत 6
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धोखाधड़ी मामले में आरोपी को मिली अंतरिम जमानत
नाहन। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने आपराधिक मामले में आरोपी मोहम्मद हसन को अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने आरोपी को 50 हजार के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानती पर रिहा करने का आदेश दिया है। साथ ही, संबंधित थाना प्रभारी से स्थिति रिपोर्ट तलब की है। मामला 5 अप्रैल 2026 को माजरा थाना क्षेत्र में दर्ज मामले से जुड़ा है। इसमें बीएनएस की धारा 318(4), 61(2) और 351(2) लगाई गई हैं। अदालत ने आदेश में स्पष्ट किया कि आरोपी को जांच में सहयोग करना होगा। साथ ही, आरोपी बिना सूचना दिए अपना पता नहीं बदलेगा और पुलिस व कोर्ट के निर्देशों का पालन करेगा। मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई 2026 को होगी।
संवाद
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नाहन। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने आपराधिक मामले में आरोपी मोहम्मद हसन को अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने आरोपी को 50 हजार के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानती पर रिहा करने का आदेश दिया है। साथ ही, संबंधित थाना प्रभारी से स्थिति रिपोर्ट तलब की है। मामला 5 अप्रैल 2026 को माजरा थाना क्षेत्र में दर्ज मामले से जुड़ा है। इसमें बीएनएस की धारा 318(4), 61(2) और 351(2) लगाई गई हैं। अदालत ने आदेश में स्पष्ट किया कि आरोपी को जांच में सहयोग करना होगा। साथ ही, आरोपी बिना सूचना दिए अपना पता नहीं बदलेगा और पुलिस व कोर्ट के निर्देशों का पालन करेगा। मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई 2026 को होगी।
संवाद