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Sirmour News: अदालत 3

Wed, 01 Apr 2026 11:58 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 01 Apr 2026 11:58 PM IST
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court news 3
एससी/एसटी एक्ट मामले में दंपती
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सहित 6 आरोपियों को मिली जमानत
- संगड़ाह थाना क्षेत्र का मामला, सत्र न्यायालय की ने कहा : ट्रायल कोर्ट से पहले सजा देना कानून के खिलाफ

संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। एससी/एसटी एक्ट के मामले में विशेष न्यायालय ने दंपती सहित 6 आरोपियों को जमानत दे दी है। इसमें अजय कुमार, निशांत, राहुल, विशाल, रक्षा देवी और बलदेव सिंह शामिल हैं। आरोपियों ने अदालत में आत्मसमर्पण कर जमानत याचिका दायर की थी।
यह मामला 5 मार्च 2026 को संगड़ाह थाना क्षेत्र में दर्ज है। इन पर बीएनएस की धारा 126(2), 191(2), 191(3), 351(2) के साथ-साथ एसटी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(r)(s) के तहत आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि रास्ते में उसे रोककर जातिसूचक शब्द कहे गए और मारपीट की गई। इससे उसे गंभीर चोटें आईं।
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वहीं आरोपियों का कहना था कि यह मामला झूठा है और उन्हें फंसाने के लिए दर्ज कराया गया है। घटना के समय विवाद शिकायतकर्ता की ओर से शुरू हुआ था और इसी को छिपाने के लिए उन पर आरोप लगाए गए। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार सभी आरोपियों ने जांच में सहयोग किया है और जांच लगभग पूरी हो चुकी है। अदालत ने यह भी माना कि आरोपियों की हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।
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अदालत ने सभी तथ्यों पर विचार करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट से पहले सजा देना कानून के खिलाफ है और आरोपियों को निर्दोष मानने का सिद्धांत लागू होता है। इसी आधार पर आरोपियों को जमानत दे दी गई।
संवाद
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