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Sirmour News: अदालत 2
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लापरवाही मामले में जब्त हाइड्रा को 20 लाख में किया रिलीज
नाहन। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सार्वजनिक स्थान पर लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में जब्त किए गए वाहन (हाइड्रा) को दस्तावेजों और चाबी सहित रिलीज किया है। अदालत ने वाहन को मेसर्स आरजी बिल्डवेल इंजीनियर्स लिमिटेड के परियोजना प्रबंधक राहुल कुमार के सुपुर्द करने का आदेश दिया है। पुलिस ने 4 जनवरी 2026 को वाहन चालक के खिलाफ बीएनएस की धारा 281 और 106 के तहत मामला पंजीकृत किया था। अब एक आवेदन पर अदालत ने चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को छोड़कर वाहन को कंपनी के सुपुर्द करने का आदेश दिया है। साथ ही, शर्त रखी कि 20 लाख की राशि में सपुर्दारी बांड भरना होगा। समान राशि का एक जमानतदार भी पेश करना होगा। वाहन न तो बेचा जाएगा न ही उसका रंग या अन्य विशेषताएं बदली जाएंगी।
संवाद
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नाहन। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सार्वजनिक स्थान पर लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में जब्त किए गए वाहन (हाइड्रा) को दस्तावेजों और चाबी सहित रिलीज किया है। अदालत ने वाहन को मेसर्स आरजी बिल्डवेल इंजीनियर्स लिमिटेड के परियोजना प्रबंधक राहुल कुमार के सुपुर्द करने का आदेश दिया है। पुलिस ने 4 जनवरी 2026 को वाहन चालक के खिलाफ बीएनएस की धारा 281 और 106 के तहत मामला पंजीकृत किया था। अब एक आवेदन पर अदालत ने चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को छोड़कर वाहन को कंपनी के सुपुर्द करने का आदेश दिया है। साथ ही, शर्त रखी कि 20 लाख की राशि में सपुर्दारी बांड भरना होगा। समान राशि का एक जमानतदार भी पेश करना होगा। वाहन न तो बेचा जाएगा न ही उसका रंग या अन्य विशेषताएं बदली जाएंगी।
संवाद