फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Sirmour News ›   Convict sentenced to six months in cheque bounce case.

Sirmour News: चेक बाउंस मामले में दोषी को छह महीने की सजा

Thu, 09 Jul 2026 11:19 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 09 Jul 2026 11:19 PM IST
विज्ञापन
Convict sentenced to six months in cheque bounce case.
नाहन (सिरमौर)। अदालत ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी अरुण चौहान को दोषी ठहराते हुए छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़ित पक्ष को 70 हजार रुपये मुआवजा देने के निर्देश भी दिए हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट रितु सिन्हा ने यह फैसला सुनाया। मुआवजे की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में दोषी को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन

यह मामला वर्ष 2024 में तहसील राजगढ़ क्षेत्र का है। शिकायतकर्ता अशोक कुमार ने अदालत को बताया कि अरुण चौहान ने उनसे 70 हजार रुपये उधार लिए थे। आरोपी ने कुछ दिनों में राशि लौटाने का वादा किया था, लेकिन वह भुगतान करने में विफल रहा। इसके बाद उसने 30 अप्रैल 2024 को 70 हजार रुपये का एक चेक जारी किया, जिसे बैंक में प्रस्तुत करने पर अपर्याप्त धनराशि के कारण अनादृत (बाउंस) कर दिया गया। इस पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed